आधार-पैन लिंक नहीं किया लिंक तो लगेगा इतना जुर्माना, अब बचा है 5 दिन का समय, जानिए कैसे करें लिंक

आधार-पैन लिंक नहीं किया लिंक तो लगेगा इतना जुर्माना, अब बचा है 5 दिन का समय, जानिए कैसे करें लिंक Aadhar-PAN link is not linked, so much fine will be imposed, now 5 days time is left, know how to link

आधार-पैन लिंक नहीं किया लिंक तो लगेगा इतना जुर्माना, अब बचा है 5 दिन का समय, जानिए कैसे करें लिंक

भोपाल। आाधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए अब महज आपके पास 5 दिन का समय बचा है। ऐसे में 31 मार्च तक आपने अपने आधार और पैन को नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे है। कि कैसे चेक कर सकते हैं कि कैसे पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
  • यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
  • इसमें साइड में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
  • इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

लिंक न होने पर पैन हो जाएगा बेकार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर कोई भी पैन कार्ड होल्डर्स उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है, तो उनके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

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