नई दिल्ली। अगर आप SBI बैंक में खाताधारक Aadhaar Pan Linking (SBI News) हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बैंक ने अपने एकाउंट होल्डरों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने 31 मार्च के पहले अपने पैन आधार से लिंक नहीं कराया तो उनका पैन इंवैलिड माना जाएगा। जिसके बाद उनका ट्रांजेक्शन रुक सकता है। इतना ही नहीं उन पर 10 हजार तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसे लेकर SBI ने ट्विटर पर निर्देश जारी कर दिए हैं।
अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे तो यह जानकरी आपके बहुत काम की हैं। क्योंकि बैंक सेक्टर हो या इनकम टैक्स सेक्टर सभी जगह पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी हो गया है। यदि ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानी हो सकती हैं। निवेश संबंधी मामले में कई बार पैन व आधार को आपस में लिंक करने की बात कही गई हैं। अगर ऐसा नहीं करते है तो आपका आधार कार्ड आमान्य हो जाएगा।
इस तारीख से पहले आधार को पैन कार्ड से कर लें लिंक
अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया है या निवेश करने का सोच रहे है तो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से 31 मार्च से पहले लिंक जरुर करले ऐसा न करने पर परेशानी हो सकती है। इस तारीख के बाद आपका आधार कार्ड आमान्य हो जाएगा। इसके बाद आप न तो म्यूचुअल में निवेश कर पाएंगे, न ही आपना पैसा निकाल पाएंगे।
आधार का पैन से लिंक न होने का नुकसान
31 मार्च के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो इसके लिए आपका पैन कार्ड का वैलिड होना जरुरी है। पैन कार्ड आमान्य हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे और न ही वहां से बाहर निकल पाएंगे। जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं।
SIP पर पड़ेगा असर
एसआइपी ( सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान ) की सहायता से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते है और आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाता है तो SIP से किया जाने वाला निवेश रुक जाएगा। जिससे आप म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ पाएंगे। इस समस्या की वजह से आपका सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान (SWP) रुक जाएगा।
इस साइट पर जाकर करें आधार को पैन कार्ड से लिंक
31 मार्च से पहले आपने आधार को पैन कार्ड से जरुर लिंक करले। इसके लिए आप इनकम टैक्स की इ-फिलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएंगे। वहां लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लीक करना है। उसके बाद अपना पैन नबंर दर्ज करें,फिर आधार नबंर लिखे इसके बाद अपना आधार पर लिखे नाम के आनुसार ही अपना नाम लिखे, मोबाईल नबंर दर्ज करें। इतना करने के बाद दो चेक बॉक्स पर क्लीक करना है और आखिरी में लिंक आधार पर क्लीक करना है। इस प्रकिया करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
क्या कहना है SBI का —
एसबीआई ने Tweet किया, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी दिक्कत से बचने और निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाते रहने के लिए पैन और आधार को लिंक करा लें।’ बैंक ने यह भी बताया कि जिन ग्राहकों के पैन के साथ आधार लिंक नहीं होगा, डेडलाइन के बाद उनके पैन इनवैलिड हो जाएंगे। बैंक ने कहा कि पैन के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है।
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/Qp9ZBqG4Xh
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 18, 2022