सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर देना होगा 500 रूपए जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर देना होगा 500 रूपए जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर देना होगा 500 रूपए जुर्माना

रायपुर: कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। पूर्व में यह राशि 100 रूपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है।

कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की पुनः अपील भी की गई है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। जहां 24 घंटे में रिकोर्ड 2 हजार 419 संक्रमित मरीज मिल हैं और 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दुर्ग में सबसे ज्यादा 913 मरीज मिले हैं, रायपुर 550, बिलासपुर में 114 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 163, बेमेतरा 116, बालौद 60 मरीज संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 13 हजार 318 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 3 लाख 32 हजार 113 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। 3 लाख 14 हजार 769 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

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