Advertisment

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद हंसराज हंस को समन जारी किया

author-image
Bhasha
देश में रविवार तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया: सरकार

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने के मामले में भाजपा सांसद और पंजाबी गायक हंसराज हंस को तलब किया है।

Advertisment

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत दाखिल पुलिस के आरोपपत्र का 12 जनवरी को संज्ञान लिया और सांसद को 18 जनवरी को पेश होने को कहा।

दिल्ली पुलिस ने हंस द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की कर देनदारियों के बारे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने को लेकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया और उनसे आगे की जांच की प्रक्रिया के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

Advertisment

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। आरोपी को अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी, 2021 को पेशी के लिए बुलाया जाता है।’’

कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कथित रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने को लेकर हंस के विरूद्ध मामला दर्ज कराया था।

हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गये थे। लिलोठिया ने हंस के विरूद्ध चुनाव लड़ा था।

Advertisment

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश

Advertisment
चैनल से जुड़ें