EPS Pension Benefits: EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इस नए नियम में एक महीने नौकरी करने वालों को भी पेंशन का अधिकार दिया जा रहा है। वहीं इससे पहले नियम था कि अगर कोई कर्मचारी छह महीने से कम समय तक नौकरी करता है, तो उसे EPS के तहत पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है।
नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 महीने की सेवा करता है और EPS में योगदान देता है, तो उसे भी पेंशन का अधिकार दिया जाएगा।
पहले क्या था नियम?
EPFO के पुराने नियमों की बात करें तो इससे पहले अगर कोई कर्मचारी 6 महीने से कम की सेवा के बाद नौकरी छोड़ देता था, तो उस समय को Zero Completed Year माना जाता था। यानी उस अवधि के लिए EPS का योगदान गिनती में नहीं आता था, और कर्मचारी को पेंशन का अधिकार नहीं मिलता था।
इसी ऐसे समझे, अगर किसी ने 5 महीने नौकरी की और इस्तीफा दे दिया, तो उसकी पेंशन का पैसा फंस जाता था। PF का पैसा तो मिल जाता था, लेकिन EPS का कंट्रीब्यूशन बेकार चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
नया नियम क्या कहता है?
अप्रैल–मई 2024 में जारी किए गए EPFO सर्कुलर के बाद अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 महीने की सेवा भी करता है, तो उसे पेंशन का अधिकार मिलेगा। यानी अब EPS कंट्रीब्यूशन बेकार नहीं जाएगा।
बदलाव क्यों था जरूरी?
बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में लोग अक्सर कम समय के लिए नौकरी करते हैं। पहले इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। अब नए नियम से ऐसे कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। यह युवा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला है, जो छोटी अवधि की नौकरी करते हैं।
अगर आप भी PF खाताधारक हैं, तो जान लें ये बातें
अगर आपने 6 महीने से कम समय में नौकरी छोड़ी है, तो अपने PF पासबुक में EPS योगदान की एंट्री चेक करें। अगर EPS का हिस्सा नहीं दिया गया है, तो 2024 के EPFO सर्कुलर का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करें। पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ जरूर सेव करें, ताकि सबूत के तौर पर दिखा सकें।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी
बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और स्टाफिंग सेक्टर के लोग
वो कर्मचारी, जिन्होंने आर्थिक मजबूरियों या अन्य कारणों से जल्दी नौकरी छोड़ी
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