हाइलाइट्स
- CBI ने CBN लखनऊ के दो इंस्पेक्टर रिश्वत में पकड़े
- नर्सिंग होम मालिक से 10 लाख की घूस वसूली का मामला
- कोडीन सिरप केस के बहाने फंसाने की धमकी
रिपोर्ट – आलोक राय
Codeine Syrup Case Lucknow: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI Lucknow News) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN Lucknow) के दो इंस्पेक्टरों – महिपाल सिंह और रवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। ये अधिकारी लखनऊ के देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन अहमद से 10 लाख रुपए की रिश्वत (10 Lakh Bribery Case Lucknow) ले रहे थे।
CBI apprehends Two Inspectors of Central Bureau of Narcotics, Lucknow in a Rs. 10 Lakh Bribery Case pic.twitter.com/3vJzRaf4IV
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) August 26, 2025
CBI के मुताबिक, इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन ने गयासुद्दीन अहमद को प्रतिबंधित दवाई “कोडीन सिरप” (Codeine Syrup Case Lucknow) के मामले में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की थी।
कैसे हुआ खुलासा?
CBI को भरोसेमंद स्रोत (Reliable Source Information) से सूचना मिली थी कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार (Corruption in Narcotics Department) में लिप्त हैं और नर्सिंग होम मालिक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर घूस मांग रहे हैं।
इस जानकारी के आधार पर CBI की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB Lucknow) ने केस दर्ज कर जाल बिछाया और दोनों अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
दर्ज हुआ मामला – RC0062025A0023
CBI ने 26 अगस्त 2025 को नियमित मामला (Regular Case) दर्ज किया।
दर्ज मुकदमे का पूरा ब्योरा:
आरोपी का नाम | पद/पहचान | आरोप |
---|---|---|
महिपाल सिंह | इंस्पेक्टर, CBN लखनऊ | रिश्वत मांगने और धमकी देने का आरोप |
रवि रंजन | इंस्पेक्टर, CBN लखनऊ | आपराधिक साजिश और रिश्वत लेने का आरोप |
गयासुद्दीन अहमद | मालिक, देवा नर्सिंग होम | रिश्वत देने और साजिश में शामिल |
काकुब | गयासुद्दीन अहमद का बेटा | मामले में सह-आरोपी |
सुनील जायसवाल | प्राइवेट व्यक्ति | आरोपी के रूप में नामजद |
अन्य अज्ञात लोग | जांच जारी | भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की आशंका |
घूस की रकम भी बरामद
CBI (Central Bureau of Investigation News) ने तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए नकद बरामद किए, जो घूस में दिए गए थे। इसके साथ ही गयासुद्दीन अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
कानूनी धाराएँ
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ BNS 2023 की धारा 61(2) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act 1988, संशोधित 2018) की धाराएँ 7, 8 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पृष्ठभूमि – “कोडीन सिरप केस” से जुड़ा मामला
इस पूरी वसूली का संबंध पहले से चल रहे कोडीन सिरप की अवैध बिक्री (Codeine Syrup Illegal Sale Case) से है।
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CBN इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने पहले रोशन लाल नामक व्यक्ति को कोडीन सिरप बेचने के आरोप में पकड़ा था।
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इसी केस का हवाला देकर गयासुद्दीन अहमद को फंसाने की धमकी दी गई और 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई।
आगे की कार्रवाई
CBI ने साफ किया है कि मामले की जांच जारी है और अन्य अधिकारियों व व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी।
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