हाइलाइट्स
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MP के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह मिलेगी छुट्टी
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मध्यप्रदेश सरकार ने बदले छुट्टियों के नियम
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केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम
MP Govt Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियम बदल दिए हैं। अब MP के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह की छुट्टियां मिलेंगी। छुट्टियों का पूरा सिस्टम केंद्र के समान होगा। इस फैसले से MP के कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के छुट्टियों के नियम जानना जरूरी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियम
1. अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL)
हर साल 30 दिन (ज्यादातर कर्मचारियों के लिए)
EL अधिकतम 300 दिन तक जमा किया जा सकता है।
नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय कैश में भुगतान (Leave Encashment) की सुविधा मिलती है।
2. आधा वेतन अवकाश (Half Pay Leave – HPL)
हर साल 20 दिन
मेडिकल ग्राउंड या पर्सनल कारणों पर लिया जा सकता है।
3. चिकित्सा अवकाश (Commuted Leave/Medical Leave)
HPL को दोगुना करके मेडिकल कारणों पर Full Pay में लिया जा सकता है।
इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
महिला कर्मचारी को 180 दिन (6 महीने) तक
2 बच्चों तक की लिमिट।
इसके अलावा Child Care Leave (CCL) भी मिलती है। (730 दिन तक बच्चों की देखभाल के लिए)
5. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
पुरुष कर्मचारी को 15 दिन
सिर्फ 2 बच्चों तक
6. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave – CL)
साल में 8 दिन
ये छुट्टी Earned Leave से अलग है और Carry Forward नहीं होती है।
7. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए।
कुछ शर्तों के साथ वेतन सहित मिलती है।
8. विशेष अवकाश (Special Leave)
चुनाव में ड्यूटी, ब्लड डोनेशन, प्राकृतिक आपदा, स्पोर्ट्स या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने पर मिलती है।
9. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave – EOL)
जब अन्य कोई छुट्टी उपलब्ध न हो तब मिलती है।
ये छुट्टी बिना वेतन के मिलती है।
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MP Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश में बदले अवकाश के नियम, एमपी के employees को केंद्र के नियम के समान मिलेगा अवकाश
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