Madhya Pradesh Government Employees Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश के नियम बदल गए है। अब केंद्र सरकार के नियम के समान ही प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। जिसे मध्यप्रदेश कैबिनेट से मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई है।
जानें किसे-कौनसा अवकाश
- प्रसूति और सरोगेसी अवकाश: महिला अधिकारियों को प्रसूति (मैटरनिटी) और सरोगेसी के लिए अवकाश की पात्रता होगी। अभी छह महीने का मैटरनिटी अवकाश मिलता है।
- पितृत्व अवकाश: पुरुष अधिकारियों को 15 दिनों का पितृत्व (पैटर्निटी) अवकाश मिलेगा।
- सिंगल पेरेंट्स को भी लाभ: सिंगल पेरेंट्स को भी अवकाश की सुविधा मिलेगी।
- दिव्यांग अधिकारियों के लिए विशेष छूट: दिव्यांग अधिकारियों को बाद में आवेदन करने पर भी अवकाश दिया जाएगा।
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