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HSRP Mandatory: अब हर वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, एचएसआरपी के नहीं होने पर अब बंद हो जाएगी ये सुविधाएं

HSRP Mandatory: जिन वाहन मालिकों ने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाई है तो जरूर लगा लें नहीं तो उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं इसको लेकर परिवहन विभाग प्रदेश में विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है।

Vikram Jain by Vikram Jain
August 11, 2025-11:24 AM
in इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, टॉप न्यूज, नर्मदापुरम, भोपाल, मध्यप्रदेश, रीवा, शहडोल, सागर
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हाइलाइट्स

  • वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य।
  • HSRP नहीं होने पर नहीं होगा PUC, फिटनेस और रिन्यू।
  • 15 अगस्त से परिवहन विभाग चलाएगा विशेष अभियान।

HSRP Mandatory All Vehicles MP Transport Department: मध्य प्रदेश के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) अब सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, परिवहन विभाग 15 अगस्त के बाद से तीन महीने का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। बिना HSRP के वाहन चालकों को PUC, फिटनेस जांच या रजिस्ट्रेशन रिन्यू जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। जिससे वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। भोपाल के 4.58 लाख वाहनों पर अब भी HSRP नहीं लगी है।

वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य

दरअसल, सड़क सुरक्षा मजबूत करने और फर्जी नंबर प्लेटों पर नियंत्रण पाने के लिए, अब हर वाहनों में High Security Registration Plate (HSRP) लगवाना जरूरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने 15 अगस्त के बाद तीन महीने तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। इस अवधि में वाहनों की जांच होगी और HSRP नहीं लगवाने वाले वाहन चालकों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।

सभी वाहन मालिक जल्द लगवाएं नंबर प्लेट

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक शर्मा ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाहनों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। इससे वाहन की पहचान आसान होती है और चोरी या अपराध की स्थिति में उसे ट्रेस करना भी संभव हो जाता है। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि जिन गाड़ियों में अभी तक HSRP नहीं लगी है, वे इसे तुरंत लगवाएं।

कमर्शियल वाहनों के लिए भी अनिवार्य

कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी यह नियम सख्ती से लागू होगा। अब से कोई भी कमर्शियल वाहन HSRP के बिना फिटनेस जांच नहीं करा सकेगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम सभी श्रेणी के वाहनों पर लागू रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

भोपाल में कई वाहनों पर अब तक नहीं लगी HSRP

भोपाल में अभी भी बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाई गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2019 से पहले पंजीकृत करीब 4.35 लाख वाहनों पर अब तक HSRP नहीं लगी है। वहीं, 2019 के बाद रजिस्टर्ड करीब 23 हजार वाहनों पर भी एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं।

बगैर नंबर प्लेट के वाहन चलाना अपराध

परिवहन विभाग के अनुसार बिना HSRP के वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए तुरंत HSRP लगवाना या रिप्लेस कराना जरूरी है। बिना HSRP प्लेट वाहन चलाने पर भारी जुर्माना हो सकता है। जुर्माना की राशि 5 हजार तक हो सकती है। इस विशेष नंबर प्लेट के नहीं होने पर वाहनों चालकों, वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के परिवहन विभाग कार्रवाई तेज करने जा रही है।

HSRP नहीं तो इन सेवाओं पर पड़ेगा असर

आरटीओ भोपाल जितेंद्र शर्मा के मुताबिक, सभी प्रमुख सेवाएं जैसे कि पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट, वाहन की फिटनेस जांच और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल आदि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के पोर्टल से लिंक हैं। इन सेवाओं का लाभ अब केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जिनकी गाड़ियों पर मानक HSRP नंबर प्लेट लगी होगी।
यदि आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP नहीं लगी है, तो पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हो पाएगा।

आपके वाहन में क्यों जरूरी है यह नबंर प्लेट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) सिर्फ एक नंबर प्लेट नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा की दिशा में एक ठोस और तकनीकी पहल है। परिवहन विभाग का यह निर्णय खासतौर पर फर्जी नंबर प्लेट के बढ़ते मामलों और वाहन चोरी जैसे अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह वाहन की पहचान को सुरक्षित बनाती है और चोरी या फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने में मदद करती है।

HSRP में लगा विशेष कोड और चिप आधारित तकनीक वाहन की युनिक पहचान सुनिश्चित करती है। इसकी मदद से यदि कोई वाहन चोरी होता है या अपराध में उपयोग किया जाता है, तो उसे तेजी से ट्रेस करना संभव हो जाता है। यह तकनीक क्लोनिंग और नकली रजिस्ट्रेशन प्लेट जैसे अपराधों पर लगाम लगाने में भी कारगर है। HSRP से ट्रैफिक और पुलिस विभाग को निगरानी और जांच में सहायता मिलती है, जिससे सड़क सुरक्षा मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट और परिवहन विभाग के आदेशानुसार, HSRP सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है।

ये खबर भी पढ़ें… High Security Registration Plates: क्या आपके वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूट गई है?, जानें HSRP बनाने की प्रोसेस

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या होती है?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक खास तरह की नंबर प्लेट होती है जो एल्युमिनियम से बनी होती है। इसमें बाएं ऊपर की तरफ एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें वाहन की पूरी जानकारी छिपी होती है। इस प्लेट में एक यूनिक लेजर कोड भी होता है, जो हर गाड़ी के लिए अलग होता है। इसे हटाना या बदलना आसान नहीं होता, जिससे नंबर प्लेट की सुरक्षा और असली पहचान बनी रहती है। अब इसे नई और पुरानी दोनों तरह की गाड़ियों पर लगवाना जरूरी कर दिया गया है, ताकि वाहन की पहचान को फर्जीवाड़े से बचाया जा सके।

इस तरह करें HSRP के लिए आवेदन, Step by Step

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले bookmyhsrp.com/index.aspx पर विज़िट करें।

व्हीकल टाइप चुनें: दो विकल्प मिलेंगे – Private Vehicle और Commercial Vehicle

अपने वाहन के अनुसार सही विकल्प पर क्लिक करें। फ्यूल टाइप सेलेक्ट करें, पेट्रोल, डीज़ल, CNG, इलेक्ट्रिक या CNG+पेट्रोल में से फ्यूल टाइप चुनें।

वाहन की श्रेणी चुनें: बाइक, स्कूटर, कार, ऑटो, ट्रक आदि।

अपने राज्य का चयन करें: ड्रॉपडाउन लिस्ट से अपना राज्य (जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश) सिलेक्ट करें।

डिटेल्स भरें: रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर

डॉक्यूमेंट अपलोड करें: वाहन की आरसी (Registration Certificate), कोई वैध ID प्रूफ (आधार, पैन आदि)

OTP वेरिफिकेशन करें: मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।

पेमेंट करें: ऑनलाइन भुगतान करें और एप्लिकेशन सबमिट कर दें।

रसीद सेव करें: आवेदन के बाद रिसीट का प्रिंट या स्क्रीनशॉट जरूर लें।

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