हाइलाइट्स
- 20% छूट की अंतिम तारीख 30 सितंबर
- नए बिल के जरिए पूरी 20% छूट दी जाएगी
- पूरा कर एकमुश्त जमा करने पर मिलेगी छूट
Property Tax 20% Discount Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Nagar Nigam) ने शहर के लाखों करदाताओं को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब संपत्ति कर में 20 प्रतिशत छूट (Property Tax 20% Discount) की समय सीमा को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह छूट सिर्फ उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो एकमुश्त भुगतान (One-time Property Tax Payment) करेंगे।
छूट की नई समयसीमा: 30 सितंबर 2025 तक
गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने जानकारी दी कि यह निर्णय नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर लिया गया है। अब करदाता 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा (Ghaziabad Property Tax Payment) कर 20 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नए बिल होंगे जारी, पुराने बिलों पर रोक
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि करदाताओं को 20% छूट देने के लिए नए बिल जारी किए जाएंगे। पहले जिन करदाताओं को केवल 10% छूट के साथ बिल भेजे गए थे, उन्हें नए सिरे से बिल भेजकर पूरी छूट दी जाएगी।
पार्षदों का विरोध और धरना बना वजह
इस फैसले के पीछे पार्षदों का जोरदार विरोध और धरना प्रदर्शन मुख्य कारण रहा। पहले नगर निगम ने 20% छूट की घोषणा की थी, लेकिन जारी बिलों में केवल 10% की छूट दी गई थी। इस पर नाराज पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ धरना देकर बिलों पर रोक लगाने और छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
बोर्ड बैठक के मिनट्स न मिलने पर भी थी नाराजगी
पार्षदों की नाराजगी का एक अन्य कारण था बोर्ड बैठक के मिनट्स उपलब्ध न कराना। बोर्ड ने डीएम सर्किल रेट (DM Circle Rate) के आधार पर संपत्ति कर वसूली के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन उसकी जानकारी साझा नहीं की गई थी।
नगर निगम ने मानी सभी मांगे
पार्षदों की मांग पर नगर निगम ने लिखित आश्वासन दिया कि:
20 प्रतिशत छूट की समय सीमा जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की जाएगी।
नए बिलों में पूरी छूट दर्शाई जाएगी।
बोर्ड बैठक के मिनट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके बाद पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया और अब यह निर्णय लागू कर दिया गया है।
करदाताओं के लिए क्या करें?
जो भी नागरिक संपत्ति कर (Ghaziabad Property Tax 2025) में छूट लेना चाहते हैं, वे 30 सितंबर 2025 से पहले:
पूरा कर एकमुश्त जमा करें।
नए बिल का इंतजार करें, जिसमें 20% छूट शामिल होगी।
ऑनलाइन पोर्टल या नगर निगम कार्यालय के माध्यम से भुगतान करें।
नगर निगम की अपील
गाजियाबाद नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें ताकि उन्हें छूट भी मिले और पेनल्टी से भी बचा जा सके।
FAQ’s
A. गाजियाबाद में संपत्ति कर पर 20% की छूट किन लोगों को मिलेगी?
यह 20% छूट सिर्फ उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो 30 सितंबर 2025 से पहले अपना पूरा संपत्ति कर एकमुश्त (One-time payment) जमा करेंगे। आंशिक भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।
B. क्या पुराने बिलों पर भी 20% की छूट मिलेगी?
नहीं, पुराने बिलों में केवल 10% की छूट दर्शाई गई थी। अब नगर निगम नए बिल जारी करेगा जिसमें 20% की छूट शामिल होगी। करदाताओं को इन्हीं नए बिलों के अनुसार भुगतान करना होगा।
C. संपत्ति कर भुगतान कहां और कैसे करें?
आप गाजियाबाद नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम नगर निगम कार्यालय में जाकर संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप नया बिल मिलने के बाद ही भुगतान करें ताकि छूट का लाभ मिल सके।
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