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Chhattisgarh High Court:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने SECL की अपील की खारिज, पुनर्वास नीति की तिथि तय करेगी प्रभावितों का अधिकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुनर्वास नीति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की तिथि पर प्रभावशील नीति के अनुसार ही प्रभावितों को रोजगार व पुनर्वास का लाभ मिलेगा। एसईसीएल की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने पुराने आदेश को ही प्रभावशील मानते हुए मामले का निपटारा किया।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
August 5, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, बिलासपुर, रायपुर
CG High Court

CG High Court

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Chhattisgarh High Court on SECL Appeal: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार (Rehabilitation and Employment Rights) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को पुनर्वास नीति का लाभ उसी तिथि की नीति के अनुसार मिलेगा, जिस तिथि को उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। इस फैसले में एसईसीएल (SECL) की अपील को खारिज कर दिया गया है।

अधिग्रहण की तिथि पर प्रभावशील नीति ही मान्य होगी

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रोजगार और पुनर्वास अधिकार (Employment and Rehabilitation Rights) का निर्धारण अधिग्रहण अधिनियम पर नहीं, बल्कि भूमि अधिग्रहण की तिथि पर प्रभावशील पुनर्वास नीति पर आधारित होगा। यदि उस तिथि को जो पुनर्वास नीति लागू थी, उसी के अनुसार प्रभावितों को लाभ देना एसईसीएल की जिम्मेदारी है।

Chhattisgarh High Court on SECL Appeal
Chhattisgarh High Court on SECL Appeal

Chhattisgarh High Court ने दोहराया पुराना फैसला

कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उठाए गए अधिकांश मुद्दे प्यारे लाल बनाम एसईसीएल केस में पहले ही निचली अदालत द्वारा तय किए जा चुके हैं और उन फैसलों को अब तक चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए डिवीजन बेंच ने माना कि एसईसीएल की अपील में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं है, जिससे पुराने निर्णय को बदला जाए।

सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुनर्वास और रोजगार से जुड़े अधिकार मौलिक अधिकार (Fundamental Right) हैं। इन्हें सरकार या किसी कंपनी द्वारा किसी नीति में बदलाव के बहाने छीना नहीं जा सकता। प्रभावितों को उनके न्यायोचित अधिकार (Legal Entitlement) देना राज्य और संबंधित कंपनियों की जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें:  Chhattisgarh PM E-Bus Scheme: भिलाई से सबसे पहले दौड़ेंगी पीएम-ई-बसें, 50 इलेक्ट्रिक बसों से होगी शुरुआत, 75% काम पूरा

पूर्व आदेश ही रहेगा प्रभावशील, अपील खारिज

डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि एसईसीएल की ओर से 29 जुलाई 2025 को जारी पुराने आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जिसे संशोधित किया जाए। इसलिए अपील खारिज करते हुए कहा गया कि पहले दिए गए आदेश के अनुरूप ही इस प्रकरण का निपटारा होगा। इससे प्रभावितों को राहत मिलेगी और उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्राचार्य पदोन्नति पर सरकार के नियम वैध, 1475 शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया फिर शुरू

CG High Court on Principal Promotion

CG High Court on Principal Promotion: छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति (Principal Promotion in Chhattisgarh) को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों और नियमों को पूरी तरह वैध (Legally Valid Rules) ठहराते हुए शिक्षकों की ओर से दायर आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब 1475 शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।  पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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