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CGPSC 2021 Recruitment:सीजी हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिन पर नहीं है चार्जशीट, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति देने का आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGPSC 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को 60 दिनों में नियुक्त करने का आदेश दिया है, यदि उनके खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। यह फैसला 44 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देता है। सभी नियुक्तियां CBI जांच और कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
August 6, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, बिलासपुर, रायपुर
CG High Court

CG High Court

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CG High Court Decision on CGPSC 2021 Recruitment : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लंबे समय से विवादों में घिरी लोक सेवा आयोग (CGPSC 2021 recruitment) की नियुक्तियों को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ CBI ने अब तक चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल नहीं की है, उन्हें 60 दिन के भीतर नियुक्ति दी जाए।

इस फैसले से उन 44 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो अब तक नियुक्ति के इंतजार में थे। कोर्ट का यह आदेश न केवल उनके भविष्य को एक दिशा देगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय की उम्मीद को भी मजबूत करेगा।

CBI जांच के अधीन रहेगा पूरा मामला

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां CBI जांच (CBI investigation) और न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि नियुक्ति भले दी जा रही हो, लेकिन यदि भविष्य में जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई संभव होगी।

राज्य सरकार की दलील थी कि जब तक मामले में जांच पूरी नहीं होती, नियुक्तियां रोक दी जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जांच लंबी चल सकती है (lengthy investigation) और इस दौरान निर्दोष उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित रखना अन्यायपूर्ण (unjust) होगा।

44 अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि CGPSC 2021 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य में काफी विवाद हुआ था। पीएससी में कथित गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद राज्य शासन ने यह मामला CBI को सौंपा (CBI probe ordered) था। जांच में अब तक केवल 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

वहीं दूसरी ओर, जिन 44 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिली थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की (filed petition in HC)। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जब उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और CBI ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है, तो उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना न केवल मानसिक और आर्थिक शोषण है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन (violation of fundamental rights) भी है।

सरकार को अब तय समय सीमा में देनी होगी नियुक्ति

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार पर दबाव है कि वह निर्धारित 60 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। सरकार ने पहले कोर्ट में कहा था कि वह केवल कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही कोई निर्णय लेगी। अब जब स्पष्ट निर्देश मिल गया है, तो नियुक्ति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।

इस फैसले से न सिर्फ इन 44 अभ्यर्थियों को न्याय मिला है, बल्कि यह पूरे देश में इस बात का उदाहरण भी बनेगा कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान (Justice delayed is justice denied) होता है।

ये भी पढ़ें: CG Teacher Rationalisation: शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, 4 अगस्त को सभी आवेदनों पर सुनवाई

FAQs:

Q1: CGPSC 2021 भर्ती पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?

उत्तर: हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन 44 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ अब तक CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें 60 दिन के भीतर नियुक्ति दी जाए।

Q2: क्या नियुक्ति के बाद भी CBI जांच का असर रहेगा?

उत्तर: हां, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां CBI जांच और न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर भविष्य में कार्रवाई संभव होगी।

Q3: CGPSC 2021 भर्ती में कितने अभ्यर्थियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है?

उत्तर: अब तक केवल 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। शेष 44 चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने नियुक्ति का हकदार माना है।

Q4: क्या यह फैसला भविष्य की सरकारी भर्तियों पर भी असर डालेगा?

उत्तर: यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया और नियुक्तियों में पारदर्शिता का उदाहरण बनेगा और यह तय करेगा कि बिना चार्जशीट निर्दोष अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:  CG Snake Rescue: सांप दिखे तो मारें नहीं, वन विभाग को दें सूचना.. जानें मुंगेली जिला प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर

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Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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