रिपोर्ट- अभिषेक सिंह- वाराणसी
हाइलाइट्स
- विभिन्न ब्रांडो के सैकड़ो नकली ढक्क्न मिले
- दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
- जिलाधिकारी के पास भेजी गई फाइल
UP Liquor Scam: योगी सरकार की नई आबकारी नीति में मदिरा प्रेमियों की सहुलियत के लिए बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकान को मिलाकर नया कंपोजिट शॉप बनाया गया। अब इसी कंपोजिट शॉप से नकली शराब या फिर यूं कहें मदिरा प्रेमियों को ज्यादा शराब पिलाने के लिए पानी मिलाकर शराब बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शराब में पानी मिलाक बेचने का मामला आबकारी विभाग के निरीक्षक अमित राज की ओर से चलाये गए रूटीन चेकिंग के दौरान सामने आया। फिलहाल राजातालाब थाना क्षेत्र में स्थित कंपोजिट शराब की दुकान को सील कर कर लाइसेंसधारी विनोद जयसवाल और विक्रेता केशव प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ऐसे हुआ खुलासा
आबकारी निरीक्षक अमित कि माने तो रूटीन चेकिंग के दौरान आईकॉनिक व्हाइट शराब के QR को जब स्कैन किया गया तो बियर किंगफिशर से संबंधित जानकारी मिल रही थी। जिसके बाद दुकान में संचित स्टाक की गहनता से जांच करने पर पता चला कि आइकोनिक व्हाइट व्हिस्की ब्राण्ड के 05 अद्धा (375ml) ऐसे पाये गये जिनपर चस्पा क्यू आर कोड विभागीय स्कैनर से जाँचने पर किंगफिशर एक्स्ट्रा स्पेशल स्ट्रांग बियर 650ml तीव्रता 8% v/v के पाये गये। इसका कारण पूछने पर शराब विक्रेता ने बताया कि इंपीरियल ब्लू व्हिस्की,रायल स्टैग व्हिस्की एवं आइकोनिक व्हाइट ब्राण्ड व्हिस्की की पूर्व में प्रयोग हो चुकी बोतलों को दुकान के आस-पास से लाकर और कबाड़ियों से खरीद कर इकठ्ठा करता था। जिसके बाद बोतलों को अच्छे से धोने के बाद सुखाकर रख लेता है। फिर इन्ही ब्राण्ड की शराब की बोतलों के ढक्कन तोड़कर पानी मिलाता और अपमिश्रित शराब तैयार कर नकली ढक्कन लगाकर बेच दिया जाता था।
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विभिन्न ब्रांडो के सैकड़ो नकली ढक्क्न मिले
दुकान में रखी चौकी के नीचे से एक गत्ते की पेटी में से नकली ढक्क्न मिला,जो एक थैले में बांधकर रखे गए थे। थैले से इंपीरियल ब्लू ब्राण्ड के 66 ढक्कन,रायल स्टेग ब्राण्ड के 22 ढक्कन,व आइकोनिक ब्राण्ड के 65 ढक्कन बरामद हुए। इन ढक्कनों के आपूर्तिकर्ता अजय जो सोनभद्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके पर पूर्व में प्रयुक्त हो चुके क्यू आर कोड लगे (किंगफिशर ब्राण्ड के) अद्धों में से 1 अद्धे की शराब की तीव्रता का परीक्षण विभागीय एल्कोहल मीटर से करने पर तीव्रता 33.00% V/V पायी गयी जो निर्धारित मानक 42.8% V/V से बहुत कम था।
कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के पास भेजी गई फाइल
पानी मिलाकर शराब बेचने और बियर के QR कोड से शराब बेचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग की ओर से राजातालाब थाना क्षेत्र के मातलदेई में स्थित कंपोजिट दुकान को सील कर,दुकान लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के पास फाइल भेज दी गई है। पानी मिलाकर शराब बेचने और बियर के QR कोड पर शराब बेचने से राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि भी होती थी। कंपोजिट शराब के अनुज्ञप्ति विनोद जायसवाल और विक्रेता केशव प्रसाद के खिलाफ राजा तालाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया दोनों आरोपियों के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60,63 और 64 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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