हाइलाइट्स
- योगी सरकार का जीरो पावर्टी अभियान शुरू
- गरीबों को स्किलिंग के बाद मिलेगा रोजगार
- न्यूनतम ₹18,400 वेतन की गारंटी सुनिश्चित
Zero poverty Abhiyan News: उत्तर प्रदेश में गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने ‘जीरो पावर्टी अभियान’ के तहत एक नई पहल की शुरूआत का है। इस अभियान के तहत अब प्रदेश के चिन्हित निर्धन परिवारों के मुखिया को ‘गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम’ (Guaranteed Skill Program) से जोड़ा जाएगा और उन्हें देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाया जाएगा।
पहले चरण में 300 लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग
इस योजना की शुरुआत के पहले चरण में 300 निर्धन परिवारों के मुखिया को काम कैसे करना है कि ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में चिन्हित हर गरीब परिवार के मुखिया को यह प्रशिक्षण मिलेगा। स्किलिंग प्रोग्राम का उद्देश्य गरीबी की जड़ में जाकर समाधान देना और हर परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
7 प्रकार के कॉमर्शियल ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग (Uttar Pradesh Skill Development Department) इस गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम को संचालित करेगा। इसके तहत ऑफिस क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, गेस्ट अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी आदि 7 क्षेत्रों में 360 डिग्री फार्मूले के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही, भाषा कौशल (Language Skills) पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रतिभागी कॉर्पोरेट सेक्टर में आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें।
न्यूनतम वेतन ₹18,400
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति को कम से कम ₹18,400 मासिक वेतन वाली नौकरी दी जाएगी। इसके लिए होटल ताज, एसबीआई, एलएंडटी, मेदांता, अडानी ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को साझेदार बनाया गया है। यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार सीधे गरीबों को स्किलिंग देकर उन्हें प्राइवेट सेक्टर की टॉप कंपनियों में प्लेसमेंट दिला रही है।
देश-विदेश के 40 उद्यमियों का मिला समर्थन
योगी सरकार की यह पहल न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेश के उद्योग जगत में भी सराही जा रही है। अब तक 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों और उद्योगपतियों ने इस अभियान से जुड़े परिवारों को नौकरी देने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे यह स्पष्ट है कि ‘जीरो पावर्टी अभियान’ भविष्य में पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है।
Prayagraj Gangster Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट- गैंग चार्ट में शामिल मुकदमों में बरी तो रद्द होगी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपी को गैंग चार्ट में शामिल आधार मुकदमों में बरी कर दिया गया हो, या फिर वे मामले रद्द कर दिए गए हों, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही संपूर्ण कार्यवाही को भी रद्द किया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें