CG Pension Policy Updated: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अगस्त 2025 से ‘पुरानी पेंशन योजना (OPS)’ को बंद कर केवल ‘नवीन पेंशन योजना (NPS)’ तथा ‘एकीकृत पेंशन योजना (UPS)’ को विकल्प के रूप में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
छत्तीसगढ़ में अब NPS‑UPS विकल्प
छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र अधिसूचना FX‑1/3/2024‑PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के तहत निर्णय लिया है कि 01 अगस्त 2025 से सीधी भर्ती वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल NPS या UPS में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा, और OPS अब नई भर्तियों में लागू नहीं रहेगा।

UPS क्या है – OPS और NPS का संतुलित विकल्प
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्र सरकार ने अप्रैल 1, 2025 से लागू किया है। यह योजना OPS की निश्चित पेंशन और NPS के कॉन्ट्रिब्यूटरी मॉडल का मिक्स है, जिसमें सेवाकाल के अंतिम 25 वर्षों के आधार पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित होती है, जबकि 10 वर्षों की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी है ।
इस योजना में:
- सरकारी योगदान 18.5% और कर्मचारी योगदान 10% होगा।
- सेवा अवधि अनुसार स्लाइडिंग स्केल पेंशन मिलेगी, और परिवार को 60% फैमिली पेंशन भी सुनिश्चित होगी।
क्या बदलेगा – लेखा‑संधारण और प्रक्रिया
UPS के तहत सभी लेखा‑संधारण और पेंशन संबंधित कार्य डायरेक्टोरेट, पेंशन एवं भविष्य निधि के अधीन होंगे। इससे पारदर्शिता, केंद्रीकृत प्रक्रिया और सटीक वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित होगा ।
रोजगार सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता
इस निर्णय से कर्मचारियों को कर्मचारी विकल्प (employee choice), सेवानिवृत्ति सुरक्षा (retirement security), पेंशन सुधार (pension reform) जैसे विकल्प मिलते हैं। UPS लाभ सुनिश्चित करता है, जबकि NPS निवेश आधारित है। साथ ही, OPS की वित्तीय अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगा (The Indian Express)।
नई पेंशन नीति से कर्मचारी न केवल financial planning में सक्षम होंगे, बल्कि शासन‑व्यवस्था में शासन पर भरोसा (trust in governance) भी बढ़ेगा। इससे राज्य में नौकरी की आस्थाको बढ़ावा मिलेगा और यह नीति retirement readiness को मजबूत करती है।
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