Raja Raghuvanshi Murder Case Update: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मेघालय के शिलांग कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जेम्स को राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में जमानत का फैसला सुरक्षित
प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के वकील देवेश शर्मा द्वारा दायर इस अर्जी का सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तुषार चंदा ने कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
शिलोम ने छिपाए थे गहने, पिस्तौल
दरअसल, पुलिस ने इंदौर स्थित प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के पास से मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के सोने के जेवरात और एक पिस्तौल सहित कई सामान बरामद किए थे। यह भी आरोप है कि सोनम ने हत्या के बाद इंदौर लौटने पर जिस किराए के फ्लैट का इस्तेमाल छिपने के लिए किया था, वह फ्लैट शिलोम जेम्स ने ही किराए पर दिलाया था।
लोकेंद्र, बलबीर को जमानत पर
मामले के दो अन्य आरोपी, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बलिया को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन दोनों पर मई में मेघालय के सोहरा में हुए अपराध से जुड़े अहम सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है।
राजा को सोहरा खाई में फेंका था
11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। यह इंदौर का जोड़ा हनीमून मनाने मेघालय गया था। उसके तुरंत बाद वे लापता हो गए थे। राजा का खून से सना शव बाद में सोहरा की एक गहरी खाई में मिला था। 9 जून को गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया था।
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