MP Second Hand Vehicle Sale Rules: मध्यप्रदेश में अब सेकंड हैंड वाहन की खरीदी-बिक्री आसान नहीं होगी। वाहन मालिकों और ब्रोकरों को अब सेकंड हैंड कार, बाइक समेत अन्य वाहन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ! नए नियम के मुताबिक, डीलर, एजेंट और ब्रोकर भी बिना डॉक्यूमेंट्स के वाहन नहीं खरीदेगा ! इसको लेकर MP परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है।
मध्यप्रदेश में जल्द ही सेकंड हैंड वाहन कारोबार को लेकर कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। परिवहन विभाग एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिससे वाहन खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी।
डीलरों का जुटा रहे रिकार्ड
वर्तमान में पूरे प्रदेश में पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों, एजेंटों, ब्रोकरों और स्क्रैप डीलरों की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके आधार पर नीतियां तय की जाएंगी। यह कदम वाहनों से जुड़े अपराध, चोरी और फर्जी बिक्री जैसे मामलों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।
हर सौदे का रिकॉर्ड जरूरी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सेकंड हैंड कार, बाइक या स्कूटर की बिक्री करने वालों को हर लेन-देन का डिजिटल या भौतिक रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के पहचान पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
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संदिग्ध लेन-देन पर होगी FIR
यदि कोई सौदा संदिग्ध या अवैध सौदा करता है, तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर डीलर या एजेंट पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
अधिकारियों की तय होगी भूमिका
ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विनोद भार्गव के मुताबिक, गाइडलाइन बन जाने के बाद अधिकारी स्तर पर जिम्मेदारियां भी निर्धारित की जाएंगी। इसका उद्देश्य इस व्यापार को संगठित और पारदर्शी बनाना है।
सेकंड हैंड वाहन कारोबार–प्रमुख प्रावधान
बिंदु | विवरण |
---|---|
लागू होने की स्थिति | गाइडलाइन तैयार, जल्द लागू |
जानकारी अनिवार्य | खरीदार-विक्रेता की पहचान व फोटो |
दस्तावेज जोड़ना आवश्यक | RC, फॉर्म 29-30, डिलीवरी लेटर, आधार/पैन/DL |
संदिग्ध लेन-देन की सूचना | तुरंत स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य |
रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी | डीलर, एजेंट, ब्रोकर, स्क्रैप कारोबारी |
गाइडलाइन तैयार कर रहा विभाग | परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश |
जिम्मेदारी निर्धारण | संबंधित अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी |
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ये देने होंगे डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- फॉर्म 29, 30
- डिलीवरी लेटर आदि की तारीख सहित कॉपी रखना अनिवार्य होगा।
वाहन चोरी के हजारों केस पेंडिंग
- प्रदेशभर के पुलिस थानों में छोटे-बड़े वाहनों की चोरी के हजारों अपराध रिकार्ड हैं,
- लेकिन सालों बाद भी उनका अब तक कहीं पता नहीं चल पाया हैं।
- चोरी के वाहनों के कई मामलों में पार्ट्स अलग-अलग कर बेच जा रहे थे।
- कुछ वाहनों को स्क्रैप के रूप में रफा-दफा किया जा रहा था।
- इंदौर समेत एमपी के कुछ इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं,
- चोरी के वाहन के फर्जी लाइसेंस, आरसी कार्ड बनाकर बेचे जा रहे थे।
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