CG CM Sai Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की अहम कैबिनेट बैठक 11 जुलाई को संपन्न हो गई है। यह बैठक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले आयोजित की गई, ऐसे में इसका राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Cabinet Meeting 2025) में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र (Chhattisgarh Monsoon Session 2025) से पहले 12 से अधिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव राज्य के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और शहरी विकास पर पड़ेगा। बैठक में कई संशोधन विधेयकों (Amendment Bills) को मंजूरी दी गई और नई नीतियों (New Policies) को हरी झंडी दिखाई गई है।
इन फैसलों (CG Cabinet Meeting Decisions) पर लगी मुहर..
युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के लिए नई नीति का तोहफा
राज्य सरकार ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (Student Startup and Innovation Policy) को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत:
- 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच (reach 50k students) का लक्ष्य
- 500 प्रोटोटाइप्स (prototypes) का समर्थन
- 150 स्टार्टअप्स (startups) को इन्क्यूबेट किया जाएगा
- बौद्धिक संपदा (intellectual property) जागरूकता और पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा
- नीति में जनजातीय क्षेत्रों (tribal regions) में नवाचार केंद्र (innovation centres) स्थापित करने और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
आदिवासी और वंचित युवाओं के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी
राज्य सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT Alumni Reach for India Foundation) के साथ एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी (non-profit joint venture company) गठित की जाएगी। इसके माध्यम से:
- आदिवासी, वंचित वर्ग, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय (transgender community) को व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट (skill development) मिलेगा
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग (international level training) और foreign language सिखाई जाएगी
- सरकारी भवनों (government buildings) को ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा
छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण को मंजूरी
राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर State Capital Region (SCR) बनाने हेतु विधेयक (SCR Bill 2025) को मंजूरी दी है।
- SCR में 2031 तक 50 लाख की जनसंख्या का अनुमान
- सुव्यवस्थित, टिकाऊ और योजना आधारित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाएगा
- भूमि उपयोग, निवेश, और urban coordination के लिए प्राधिकरण कार्य करेगा
संशोधित विधेयकों को मिली कैबिनेट की स्वीकृति
कैबिनेट ने निम्न विधेयकों के प्रारूपों को स्वीकृति दी:
- भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक की स्वीकृति, 2025 (Revenue Code Amendment Bill)
Chhattisgarh Land Revenue Code Amendment Bill 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे अवैध प्लाटिंग पर रोक, नामांतरण की प्रक्रिया सरल, और जियो-रेफरेंस मैप (Geo-reference Maps) से विवादों की रोकथाम होगी।
- GST संशोधन विधेयक, 2025 पास (CG GST Amendment Bill)
CG GST Amendment Bill 2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे Input Service Distributor (ISD) Rules अंतरराज्यीय लेनदेन में और प्रभावी होंगे।
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 1991
पुराने वाहनों से दुर्घटनाएं और वायु प्रदूषण रोकने के लिए Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act 1991 में संशोधन विधेयक (amendment bill) को स्वीकृति दी गई।
- पुराने वाहन के फैंसी नंबर के उपयोग की सुविधा
छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में संशोधन के तहत अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के fancy/chosen नंबर को नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में उपयोग कर सकेंगे। शासकीय वाहनों को यह सुविधा मुफ्त में मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2025 को हरी झंडी
Chhattisgarh Agricultural Produce Market (Amendment) Bill 2025 को मंजूरी दी गई, जो किसानों के हित में होगा और मंडी व्यवस्था को बेहतर बनाएगा।
- छत्तीसगढ़ बकाया कर निपटान संशोधन विधेयक, 2025
CG Settlement of Arrears of Tax, Interest & Penalty (Amendment) Bill 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और कोर्ट में लंबित कर मामले शीघ्र निपटेंगे।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025
छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 (CG Private University Amendment Bill 2025) को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी।
- पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु CG Journalism University Amendment Bill 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान लाभ
वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 30 सांख्येतर पदों (non-cadre posts) का निर्माण किया गया है।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिहाज से बेहद अहम रही। इन फैसलों से राज्य की आर्थिक नींव (economic foundation) मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार के अवसर (employment opportunities for youth) मिलेंगे, और शहरी क्षेत्रों का विकास (urban planning) व्यवस्थित रूप से होगा।
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