CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बिजली की दरें अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission – CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए टैरिफ ऑर्डर (new electricity tariff) की घोषणा कर दी है। इसके तहत घरेलू बिजली (domestic electricity) की दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ताओं (non-domestic consumers) के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों (agriculture pump users) के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें
नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नई बिजली दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी (effective from 1st July 2025) होंगी। आयोग के मुताबिक औसतन 1.89 प्रतिशत की दर वृद्धि अनुमोदित की गई है। इससे बिजली की औसत बिलिंग दर (average billing rate) अब 7.02 रुपए प्रति यूनिट होगी। यह दर CSPDCL (Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited) द्वारा अनुमानित बिजली बिक्री और राजस्व के आधार पर तय की गई है।
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— Bansal News Digital (@BansalNews_) July 11, 2025
CSPDCL ने मांगा था 4947 करोड़ का घाटा
CSPDCL ने आयोग को बताया था कि प्रचलित टैरिफ से कंपनी को 4947.41 करोड़ रुपए का घाटा (revenue loss) हो रहा है। लेकिन आयोग ने जांच के बाद सिर्फ 523.43 करोड़ रुपए का घाटा मान्य किया। साथ ही कंपनी द्वारा अनुमानित 35727 मिलियन यूनिट की बिक्री के बजाय 36540 मिलियन यूनिट मान्य की गई है।
सरकार बदलने के बाद पहली बार बिजली दरें बढ़ीं
प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब बिजली के रेट (electricity rate hike) में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कांग्रेस शासन में दो बार दरें बढ़ाई गई थीं—2022-23 में 2.50% और 2024-25 में 4.88%, यानी कुल 7.38% की वृद्धि।
घाटा पूरा करना जरूरी, दरें बढ़ाना अनिवार्य
CSERC का कहना है कि पिछले वर्षों के घाटे और आगामी वित्तीय जरूरतों को देखते हुए दरों में वृद्धि जरूरी थी। आयोग ने CSPDCL की मांग पर 28397 करोड़ रुपए के बजाय 25636 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement – ARR) को मान्य किया है।
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