EPFO Pension Formula: प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन एक बड़ा सहारा है। यह पेंशन EPFO के तहत दी जाती है, जिसे EPS (Employee Pension Scheme) कहते हैं। यहां जानिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने से जुड़ी पूरी प्रोसेस और रूल।
पेंशन के लिए पात्रता
EPS पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी (सर्विस) जरूरी है। यदि आपने 10 साल या उससे ज्यादा काम किया है, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए फॉर्मूला
पेंशन को इस फॉर्मुले से किया जाता है कैलकुलेट
पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा / 70 (Pensionable pay × Pensionable service / 70)
- 2014 से पहले अधिकतम वेतन 6,500 रुपये माना जाता था।
- 2014 के बाद इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया।
उदाहरण के लिए, यदि आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और 58 की उम्र में रिटायर हुए यानी कुल 35 साल की सेवा।
- 2014 के बाद की सेवा = 11 साल → 15,000 x 11 / 70 = ₹2,357
- 2014 से पहले की सेवा = 24 साल → 6,500 x 24 / 70 = ₹2,228
- कुल मासिक पेंशन = ₹4,585
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पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन?
- ई-नॉमिनेशन करें: EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर सबसे पहले ई-नॉमिनेशन करें। इसमें आधार के जरिए अपना और परिवार का डिटेल भरना होता है।
- फॉर्म 10D भरें: पेंशन के लिए फॉर्म 10D ऑनलाइन भरें। यह तभी भरें जब आपकी नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा हो।
- फॉर्म 10C: अगर नौकरी 10 साल से कम है और आप पेंशन की जगह पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो फॉर्म 10C भरें।
पेंशन बंद हो जाए तो क्या करें?
हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना जरूरी होता है। यह बैंक या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक के जरिए जमा किया जा सकता है। समय पर प्रमाण पत्र न देने पर पेंशन रुक जाती है।
जल्दी नौकरी छोड़ दी तो क्या करें?
यदि आपकी सेवा 10 साल से ज्यादा है और उम्र 50 साल से कम है, तो आपको फॉर्म 10C भरकर स्कीम सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके आधार पर आप 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मृत्यु के बाद किसे मिलती है पेंशन?
यदि पेंशन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। यदि पत्नी नहीं है, तो 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को यह पेंशन मिल सकती है।
ये हो सकती हैं दिक्कतें
अगर आप नौकरी बदलते समय पिछली कंपनी का पीएफ निकाल लेते हैं, तो आपकी पेंशन सेवा (Service) टूट जाती है और पेंशन मिलने का हक खत्म हो सकता है। इसलिए हर बार पीएफ निकालने की बजाय उसे नई कंपनी में ट्रांसफर करें।
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