MP Atithi Shiksha High Court Order 2025 Hindi News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के अनुसार ही किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी आधारित प्रणाली को प्राथमिकता दी गई थी।
दरअसल, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में नया सर्कुलर जारी कर कैटेगरी सिस्टम को समाप्त कर केवल स्नातकोत्तर (PG) अंकों के आधार पर मेरिट तय करने का प्रावधान किया था, जिससे उच्च शिक्षित अतिथि शिक्षकों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में जारी नए सर्कुलर को आंशिक रूप से संशोधित करने का आदेश दिया है।
क्या कहता है कोर्ट का आदेश ?
कोर्ट का आदेश हैं कि कैटेगरी व्यवस्था फिर से लागू की जाएं, जिससे योग्यता के स्तर के अनुसार ही नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया हो। जिसके लिए उन्होंने कहा है कि साल 2019 के सर्कुलर के अनुसार ही मेरिट और फॉलआउट (निकासी) का निर्धारण किया जाएं। सी-4 श्रेणी में (कम योग्यता) वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता से हटाया जाएं, यदि नियमित नियुक्ति होती है।
शिक्षा के स्तर पर पड़ा प्रभाव
याचिका में डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी सहित अन्य ने तर्क दिया कि 2023 के बदलावों से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ और इससे राज्य के शिक्षा स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ा। हाई कोर्ट ने यह दलील स्वीकार करते हुए कैटेगरी सिस्टम को बहाल करने का निर्देश दिया।
क्या है कैटेगरी आधारित व्यवस्था ?
2019 के सर्कुलर में अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चार श्रेणियां (C-1 से C-4) निर्धारित की गई थीं।
पहला C-1 यानी सबसे उच्च Ph.D. with NET/SLET योग्यता।
दूसरा C-2 से C-3 तक मध्यवर्ती श्रेणियों को शामिल किया गया।
तीसरा C-4 में न्यूनतम पात्रता सिर्फ स्नातकोत्तर (PG) को शामिल किया।
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