हाइलाइट्स
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75 छात्रों का दोबारा होगा NEET UG एग्जाम
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इंदौर हाईकोर्ट का NTA को आदेश
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एग्जाम सेंटर्स की बिजली गुल होने से प्रभावित हुई थी परीक्षा
NEET UG Exam: इंदौर हाईकोर्ट ने NTA को आदेश दिया है कि इंदौर-उज्जैन के 75 छात्रों का NEET UG Exam दोबारा लिया जाए। इसके साथ-साथ जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की रैंक सिर्फ उसके फिर से होने वाली परीक्षा के नंबर के आधार पर ही मानी जाएगी।
परीक्षा के दौरान गुल हुई थी बिजली
4 मई को NEET UG Exam हुआ था। इस दौरान इंदौर और उज्जैन के कई एग्जाम सेंटर की बिजली गुल हो गई थी। स्टूडेंट्स ने कोर्ट से कहा कि बिजली गुल होने से परीक्षा पर असर पड़ा। ये परीक्षा सिर्फ उन 75 छात्रों के लिए कराई जाएगी जिन्होंने 3 जून से पहले याचिका लगाई थी।
जज ने ऐसे लगाया था वास्तविक स्थिति का अंदाजा
इंदौर हाईकोर्ट बेंच में जज ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम की बिजली बंद कराकर परीक्षा का पेपर पढ़ा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वे वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगा सकें जिसमें छात्रों को परीक्षा देनी पड़ी थी।
हाईकोर्ट बेंच का आदेश
सोमवार को दिए आदेश में हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें बिजली कटौती के कारण असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया गया था।
NTA ने दी थी ये दलील
9 जून को NTA की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पैनल वकील रूपेश कुमार डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रोमेश दवे वर्चुअली कोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर बिजली गई थी, वहां पावर बैकअप की व्यवस्था थी। इस पर छात्रों के वकील मृदुल भटनागर ने खंडन किया।
ये थी सच्चाई
छात्रों के वकील ने कोर्ट को बताया कि खुद NTA के एक सेंटर ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट में लिखा है कि कई परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर नहीं थे और वहां पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी। उन्होंने उज्जैन के उन 6 केंद्रों की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की मांग की, जहां बिजली कटौती से परीक्षा में बाधा आई थी।
शिक्षा विभाग का निर्देश- निजी स्कूलों को 5th-8th क्लास के सेंट्रलाइज्ड एग्जाम में शामिल होना जरूरी
CG 5th-8th Class Centralised Exam: रायपुर जिले के सभी निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों को 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सत्र की शुरुआत में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, ताकि पूर्व की तरह किसी भी भ्रम या कानूनी अड़चन की स्थिति उत्पन्न न हो। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…