हाइलाइट्स
- 2005 में जारी गाइडलाइन का किया जिक्र
- 24 सप्ताह से अधिक गर्भ पर मंजूरी जरूरी
- एमपी के डीजीपी को हाईकोर्ट का आदेश
MP High Court Order: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के समय में सामने आ रहे नाबालिग रेप पीड़िताओं से जुड़े गर्भपात मामलों पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब भी किसी नाबालिग रेप पीड़िता की मेडिकल जांच हो, उसी समय उसका गर्भावस्था परीक्षण भी किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि जांच और कानूनी प्रक्रिया में देरी के चलते गर्भपात से जुड़े निर्णयों में विलंब होता है, जिससे पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करें।
मां-पिता की सहमति से गर्भपात
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नाबालिग और उसके माता-पिता गर्भपात के लिए सहमत हों, तो जल्द निर्णय लेकर गर्भपात कराया जा सकेगा, जिससे जोखिम कम रहेगा। अक्सर शिकायतें देरी से दर्ज होती हैं और जब परिवार गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति लेते हैं, तब तक गर्भ बहुत बढ़ चुका होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो जाते हैं।
अबॉर्शन के लिए अनुमति जरूरी
कोर्ट ने अपने आदेश में फरवरी 2025 में जारी की गई गाइडलाइन का भी जिक्र किया। इसके अनुसार यदि नाबालिग लड़की 24 सप्ताह या उससे अधिक गर्भवती हो, तो गर्भपात के लिए हाईकोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। जिला अदालतों को भी ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।
सामने आया हाई रिस्क केस
एक मामला सीहोर जिले से हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह से अधिक पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भपात करना नाबालिग के लिए जानलेवा हो सकता है, जबकि गर्भ जारी रखना भी खतरनाक है। ऐसे मामलों में कोर्ट की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
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