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CG High Court: शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से पूर्व IAS अनिल टुटेजा को बड़ा झटका, न्यायिक निगरानी याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ईडी और एसीबी जांच की न्यायिक निगरानी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
June 28, 2025
in अंबिकापुर, कोरबा, छत्तीसगढ़, जगदलपुर, टॉप न्यूज, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा
CG High Court ias anil tuteja hc judicial monitoring plea rejected

CG High Court ias anil tuteja hc judicial monitoring plea rejected

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CG High Court: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और पुलिस जांच की न्यायिक निगरानी की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट (CG High Court) ने सोमवार को इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही हैं। ऐसे में न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

CG High Court ias anil tuteja hc judicial monitoring plea rejected

राजनीतिक साजिश का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

अनिल टुटेजा की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियां पक्षपात कर रही हैं, इसलिए जांच की न्यायिक निगरानी जरूरी है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। साथ ही कहा गया कि अब तक जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं जो टुटेजा को दोषी साबित कर सकें।

ईडी का विरोध, गंभीर आरोपों का हवाला

ईडी की ओर से पेश उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कोर्ट (CG High Court) को बताया कि अनिल टुटेजा सिर्फ शराब घोटाले में ही नहीं, बल्कि डीएमएफ (जिला खनिज न्यास), कोयला आवंटन और अन्य आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। उन्होंने दलील दी कि जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम कर रही हैं।

कोर्ट का दो टूक जवाब: जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो कि जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है या न्यायिक निगरानी आवश्यक है। अदालत ने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।

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जेल में हैं टुटेजा, जांच जारी

गौरतलब है कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य घोटालों से जुड़ी गंभीर जांच चल रही है। हाईकोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता देने और जांच को प्रभावित करने की कोशिशों पर विराम लगाने जैसा है।

इस फैसले से साफ हो गया है कि अदालत फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भरोसा कर रही है और उन्हें अपना कार्य निष्पक्ष तरीके से करने का पूरा अधिकार है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटालों की पारदर्शी जांच के लिहाज से एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

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Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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