MP Promotion Rules 2025: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। अब सभी विभागों में 31 जुलाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया होगी। एमपी सरकार शासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 (MP Promotion Rules) को लेकर मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 31 जुलाई 2025 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाए।
प्रमोशन के नए नियमों पर महत्वपूर्ण बैठक
दरअसल, मध्य प्रदेश में सालों से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिल गई है। शासन ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पदोन्नति नियमों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।
गुरुवार को मंत्रालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग जैन ने की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे समयबद्ध ढंग से 31 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव ने पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन, वन सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान किया।
कर्मचारी-कल्याण को दें प्रमुखता
मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा कि वे अपने विभागों में कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें। विभागीय परामर्शदात्री समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं ताकि लंबित मामले सुलझ सकें।
9 साल पुरानी समस्या होगी खत्म
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बैठक में कहा कि लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू होने से बीते 9 साल से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह नियम वरिष्ठ अधिकारियों और सामान्य प्रशासन विभाग की गहन चर्चा और मेहनत से तैयार किए गए हैं। इन नियमों से प्रशासन का काम और बेहतर व तेज हो सकेगा।
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विस्तार से नियमों की जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने पदोन्नति नियम-2025 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन नियमों में कई जरूरी बातें शामिल हैं, जैसे…
- आरक्षित पदों की गणना
- अर्हकारी सेवा की गणना
- वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन
- अपात्रता की स्थिति
- वेतन निर्धारण
- प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति आदि।
अधिकारियों के सवालों का मौके पर समाधान
बैठक में पुलिस, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वन और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने नए नियमों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका जवाब मुख्य सचिव जैन ने स्वयं दिया। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के हित से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बात की। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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