Chhattisgarh Transfer Policy Update 2025: छत्तीसगढ़ में कार्यरत शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति के तहत तबादलों की प्रक्रिया पर दी गई अस्थायी छूट अब समाप्ति की कगार पर है।
राज्य शासन द्वारा दी गई यह विशेष छूट 25 जून 2025 को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद फिर से ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्थानांतरण की इच्छा जताई है, उनके लिए यह अंतिम मौका है।
जिला और राज्य स्तर पर मंत्री की अनुमति से हो रहे तबादले
स्थानांतरण नीति के अनुसार, जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति से ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस नीति के दायरे में आने वाले हजारों अधिकारी-कर्मचारी पहले ही आवेदन कर चुके हैं। कुछ विभागों में सूची जारी हो चुकी है, जबकि कई विभागों की ट्रांसफर लिस्ट अब भी लंबित है।
बैंक डेट में तबादला सूची जारी होने की संभावना
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संभावित रूप से बैंक डेट के दिन कई लंबित विभागों की तबादला सूची जारी की जा सकती है। इससे पहले कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जब समयसीमा बेहद नजदीक है, तब हर विभाग में हलचल और जागरूकता तेज हो गई है।
शिकायतों की सुनवाई के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
राज्य शासन ने स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर वरिष्ठ सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ करेंगे। यह समिति केवल उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो स्पष्ट तथ्यों और स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के साथ, आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किए गए हों।
न्यायालय के आदेश से ही होगी देरी से शिकायत की सुनवाई
अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करता है, तो फिर उसका अभ्यावेदन केवल कोर्ट के आदेश के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा। यानी अब देरी से की गई कोई भी व्यक्तिगत अपील राज्य शासन द्वारा नहीं सुनी जाएगी, जब तक कि वह अदालत के आदेश पर आधारित न हो।
25 जून के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह बंद
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 जून के बाद किसी भी प्रकार का स्थानांतरण आदेश बिना अनुमोदन के जारी नहीं होगा। इसके बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा और अगली बार स्थानांतरण की प्रक्रिया कब खुलेगी, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।
राज्य शासन के इस अपडेट के बाद छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवा से जुड़े हर व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानांतरण से संबंधित कोई भी कार्यवाही लंबित है, तो उसे 25 जून से पहले पूरा कर लेना अनिवार्य है। अन्यथा आने वाले समय में लंबे समय तक तबादले की कोई संभावना नहीं रहेगी।