PM Awas Yojana 2.0: छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब और कमजोर आय वर्ग के लिए बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण को लेकर सभी जरूरी प्रक्रियाओं को आसान कर दिया है। अब आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया से छूट दी गई है और साथ ही भवन अनुज्ञा, विकास शुल्क, तथा अन्य शुल्कों से भी पूरी तरह राहत प्रदान की गई है।
अब मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी मंजूरी
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि हितग्राहियों को अब भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा। इसके स्थान पर प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में शिविर आयोजित कर मैनुअल प्रक्रिया से भवन अनुज्ञा दी जाएगी, जिससे तुरंत निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि अब तक ऑनलाइन सिस्टम में कई तकनीकी अड़चनों के चलते गरीब हितग्राही बार-बार परेशान हो रहे थे।

शुल्क मुक्त भवन निर्माण की पूरी सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PM Awas Yojana)के बीएलसी घटक (स्व-निर्माण मॉडल) में अब चयनित लाभार्थियों को भवन विकास शुल्क, अनुज्ञा शुल्क और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क नहीं देने होंगे। यह राहत उन गरीब परिवारों को सीधे फायदा पहुंचाएगी जो पहले इन शुल्कों के कारण मकान निर्माण शुरू नहीं कर पा रहे थे।
सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियम
हालांकि निर्माण की छूट के बावजूद नगर विकास की योजना को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें लागू की गई हैं। जैसे कि:
- भवन निर्माण का स्थान किसी बायपास, नाला, सार्वजनिक जल स्रोत, या संभावित विकास कार्य से प्रभावित न हो।
- एफआरए भूमि विकास नियम 1984 और सेटबैक मानकों के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
- प्रस्तावित भवन की ऊंचाई सामने के खुले क्षेत्र और सड़क की चौड़ाई के अनुपात में सीमित रहेगी।
- भवन के सामने का क्षेत्र नाली, सीढ़ी या पार्किंग के कारण बाधित नहीं होना चाहिए।

पुराने शौचालय को नुकसान नहीं, भवन नक्शे में समायोजन अनिवार्य
यदि किसी हितग्राही के पास पहले से किसी योजना (PM Awas Yojana) के तहत बना हुआ शौचालय है तो उसका नुकसान किए बिना ही भवन के नक्शे में समायोजन करना होगा। साथ ही यदि नगरीय निकाय के पूर्व बकाया कर या शुल्क लंबित हैं तो फिलहाल उन्हें शिथिल किया गया है, लेकिन बाद में नियमानुसार वसूली की जाएगी।
बिजली लाइन से सुरक्षित दूरी और पार्किंग का विशेष ध्यान
भवनों को हाईटेंशन लाइन (HT/LT लाइन) से नियमानुसार दूरी पर ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही घुमावदार सीढ़ियों और पार्किंग जैसे हिस्से को ऐसे डिज़ाइन करना होगा जिससे मार्ग, नाली और सार्वजनिक संरचना बाधित न हों।
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गरीबों को अब नहीं सहनी पड़ेगी देरी
यह फैसला (PM Awas Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। जो लोग वर्षों से छोटे से मकान के लिए जूझ रहे थे, उन्हें अब मैनुअल आवेदन के ज़रिए बिना किसी शुल्क के भवन निर्माण की अनुमति आसानी से मिल सकेगी। इससे आवास निर्माण प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि अधिक पारदर्शी और मानवीय भी होगी।
इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ में हजारों गरीब परिवारों को न सिर्फ छत मिलेगी बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत भी होगी। यह कदम राज्य के शहरी विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य “सबके लिए आवास” को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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