Unified Pension Scheme New Rule 2025: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े कर्मचारियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने का ऐलान किया है। अब ये कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के हकदार होंगे।
रिटायरमेंट बेनेफिट में आएगी समानता
सरकार की ओर से कहा गया है कि यह फैसला रिटायरमेंट बेनिफिट में समानता लाने के लिए लिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है।
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अब पुरानी परंपराएं तोड़ने का समय- डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने नए नियम बनाने के बजाय पुराने, अनावश्यक और औपनिवेशिक युग के 1,600 से ज्यादा प्रावधानों को खत्म करने का साहसिक फैसला लिया है। यह सुधार सरकारी व्यवस्था को अधिक प्रोगरेसिव और एम्पलाई फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
NC-JCM ने किया फैसले का स्वागत
नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि यदि सरकार इस निर्णय को लागू कर रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ग्रेच्युटी दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं और उनके अलग-अलग नियम हैं। उन्होंने बताया कि UPS में इसे जोड़ने की मांग पहले ही रखी जा चुकी थी और यह फैसला पहले ही तय हो गया था।
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