हाइलाइट्स
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17 जून को मध्यप्रदेश कैबिनेट मीटिंग
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कैबिनेट मीटिंग में आ सकती है प्रमोशन पॉलिसी
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अब आगे नहीं बढ़ेगी ट्रांसफर की तारीख
MP Cabinet Meeting Agenda: मध्यप्रदेश कैबिनेट की मीटिंग 17 जून को सुबह 11:30 बजे से होगी। कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन पॉलिसी आ सकती है। प्रदेश में ट्रांसफर की तारीख अब आगे नहीं बढ़ेगी। अब तक कई विभागों की ट्रांसफर लिस्ट पेंडिंग है।
कैबिनेट मीटिंग में आ सकती है प्रमोशन पॉलिसी
मध्यप्रदेश में 9 सालों से रुका प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन पॉलिसी आ सकती है। प्रदेश सरकार के प्रमोशन में आरक्षण के नए फॉर्मेट को सीएम मोहन यादव और मंत्रियों ने सहमति दे दी है।
ऐसे होंगे प्रमोशन
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में सबसे पहले SC (scheduled caste) के 16% और ST (Scheduled Tribes) के 20% पद भरे जाएंगे। फिर सभी कर्मचारियों को समान अवसर मिलेगा। ये प्रोसेस क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए अलग आधार पर चलेगी। करीब 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा।
2 तरीके से बनेगी प्रमोशन लिस्ट
क्लास-1 अधिकारी – मैरिट कम सीनियरिटी आधार पर चयन होगा, जिसमें ACR के अंक अहम होंगे।
क्लास-2 और निचले पदों के लिए – सीनियरिटी कम मैरिट फॉर्मूले से सूची बनेगी।
ACR होगी प्रमोशन की योग्यता का आधार
प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि प्रमोशन के लिए गोपनीय चरित्रावली (ACR) बेहद महत्वपूर्ण होगी। खुद की गलती से ACR नहीं मिली तो DPC में नाम पर विचार नहीं होगा।
उच्च पदों पर क्वालिटी जरूरी है। पिछले 2 सालों से कम से कम एक आउटस्टैंडिंग ACR या 7 साल में कम से कम 4 साल की ACR A+ ग्रेड में होनी चाहिए।
यदि किसी साल की ACR गायब है और इसके लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार है, तो उसका नाम DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) में शामिल नहीं किया जाएगा।
न कोई रिवर्ट होगा, न मिलेगा फायदा
पुराने प्रमोशन वापस नहीं लिए जाएंगे।
रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा।
जिस दिन नियम का नोटिफिकेशन होगा, उसी दिन से इसे लागू माना जाएगा।
अगर SC-ST पात्र नहीं मिलते तो खाली रहेंगे पद
नए नियमों के अनुसार सबसे पहले जनजातीय वर्ग के पद भरे जाएंगे। इसके बाद अनारक्षित को मौका दिया जाएगा।
यदि SC/ST वर्ग में पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है तो पद खाली छोड़े जाएंगे, उन्हें अन्य वर्गों को नहीं दिया जाएगा।
हर साल सितंबर से नवंबर के बीच DPC
DPC प्रक्रिया हर साल सितंबर से नवंबर के बीच चलेगी।
पात्रता की तिथि 31 दिसंबर होगी।
1 जनवरी से खाली पदों को भरना शुरू किया जाएगा।
एक पद के लिए 2 गुना उम्मीदवार प्लस 4 अतिरिक्त उम्मीदवार बुलाए जाएंगे।
2 बार बढ़ी ट्रांसफर की तारीख
प्रदेश सरकार ने इस बार तबादलों के लिए विभागों को 47 दिन का वक्त दिया था। शुरुआत में 1 से 30 मई की अनुमति थी, फिर इसे बढ़ाकर 10 जून और बाद में 17 जून कर दिया गया। लेकिन मंत्रियों और विभाग अध्यक्षों में तालमेल की कमी से कई विभाग अब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं।