MP स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव! विभाग में अब डिजिटली होंगे सभी तबादले, जानें नए नियम.!
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है. विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग में राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादला नीति-2022 में बदलाव करते हुए 7 से 16 जून की अवधि में प्रशासनिक तबादले से संबंधित अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को सौंप दिए गए हैं. सभी तबादला आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, कोई भी आदेश ऑफलाइन मान्य नहीं होगा.जिला स्तर पर तबादले की अवधि में जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक, लिपिक वर्ग संवर्ग और भृत्य संवर्ग के लोक सेवक शामिल हैं. बता दें कि जिले के भीतर तबादले जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे. खबर के मुताबिक, सभी तबादला आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. ऑफलाइन प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक रहेगी. साथ ही जिले में 10 से कम नामांकन वाले किसी भी स्कूल में किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा. स्थानांतरण किये जाने की अवधि 16 जून तक है. स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक प्रस्ताव 14 जून तक दर्ज किए जाएंगे. ऑनलाइन तबादला आदेश जारी करने का काम 16 जून तक पूरा कर लिया जाएगाआपको बता दें कि, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग विभाग द्वारा परिवर्तित तबादला नीति के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया Education Portal 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसके सख्त नियम और प्रतिबंध सभी पर लागू होंगे. हालांकि छात्र संख्या 10 से कम वाले स्कूलों से किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रभावित न हो.