CG Teacher News, Dismissed B.Ed teachers Counseling: छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बर्खास्त किए गए 2621 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को पुनः नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। अब इन्हें सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर मौका मिलेगा। 17 जून से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके बाद इन शिक्षकों की फिर से स्कूलों में नियुक्ति होगी।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अहम फैसला
इस मामले (CG Teacher News) की शुरुआत उस वक्त हुई जब डीएलएड डिप्लोमाधारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति को चुनौती दी थी। कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति के अयोग्य मानते हुए सेवा से बाहर करने का निर्देश दिया। यह निर्णय 2 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बीएड डिग्रीधारकों की एसएलपी खारिज कर दी।

तकनीकी सहयोग से तय होंगी नई पोस्टिंग
राज्य सरकार ने अब सेवा से बाहर किए गए इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर नियुक्त करने का रास्ता खोल दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने चिप्स को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से काउंसिलिंग की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सीधे स्कूलों के लिए पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे।
काउंसिलिंग से बढ़ेगा भरोसा
राज्य सरकार के इस कदम (CG Teacher News) को शिक्षा जगत में सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले कोर्ट के आदेशों के चलते जिन शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, अब उन्हें विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक शिक्षक के रूप में नया अवसर मिल रहा है। इससे ना केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
शिक्षा की गुणवत्ता और बेरोजगारी दोनों को मिलेगा समाधान
2621 शिक्षकों की बहाली से छत्तीसगढ़ सरकार की यह मंशा भी साफ है कि वह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और योग्य बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला ना सिर्फ बेरोजगार शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि राज्य के स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को भी नई दिशा देने वाला है।