Consumer Rights India: अगर आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है और वो खराब या डैमेज निकलता है, लेकिन दुकानदार उसे वापस या रिप्लेस करने से इनकार करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपना पूरा हक़ जानते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
बिका हुआ माल वापस नहीं होगा!

कई दुकानदार अपनी दुकानों पर लिख देते हैं कि “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा”, लेकिन कानून के अनुसार यह पूरी तरह गलत है। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव या खराब है, तो ग्राहक को उसे रिप्लेसमेंट, रिफंड या रिपेयर का अधिकार होता है।
शिकायत कहां और कैसे करें?
1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल करें:
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टोल फ्री नंबर: 1800-11-4000 या 1915
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समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक
2. ऑनलाइन पोर्टल/ऐप से शिकायत करें:
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वेबसाइट: https://pgportal.gov.in
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ऐप: Google Play Store या App Store से CPGRAMS ऐप डाउनलोड करें
शिकायत करते समय:
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प्रोडक्ट की पूरी डिटेल
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खरीदारी की रसीद/बिल
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खराबी की जानकारी
जिला उपभोक्ता फोरम में भी कर सकते हैं केस

अगर ऑनलाइन शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप अपने जिले के उपभोक्ता फोरम में केस फाइल कर सकते हैं।
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यहाँ 2 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है।
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जरूरी दस्तावेज़ और प्रूफ साथ ले जाएं।
मिल सकता है रिफंड और मुआवज़ा
अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो:
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आपको पूरा रिफंड
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नया रिप्लेसमेंट आइटम
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और संभव है कि मुआवज़ा भी मिल जाए।