Yogi Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 3 जून को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को स्वीकृति दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया।
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण
प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी, घुड़सवार दस्ता और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्हें 3 साल की आयुसीमा में छूट भी दी जाएगी। यह फैसला सेना में सेवा दे चुके युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
कैबिनेट ने हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को गौतम बुद्ध नगर में नई यूनिट स्थापना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, SLMG बेवरेज (बाराबंकी), सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर (मुजफ्फरनगर), ACC लिमिटेड, वंडर सीमेंट (अलीगढ़), और मून बेवरेज (हापुड़) जैसी 5 कंपनियों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया।
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे अनाज भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति को मंजूरी दी गई है। धार्मिक स्थलों के आसपास 6 कमरों या 12 बेड तक के होम स्टे को अधिकतम 7 दिन तक संचालन की अनुमति दी जाएगी। इनका चयन डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, जिससे पर्यटकों को सस्ती और सुविधाजनक आवास व्यवस्था मिल सकेगी।
शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर
बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है, जिनसे राज्य के शैक्षिक ढांचे में सुधार की दिशा में प्रगति होगी।
UP Marriage Registration: स्थायी निवासी जिले में ही मान्य होगा विवाह पंजीकरण, शादी कराने वाले को देना होगा शपथपत्र
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर हो रही जालसाजी पर अब रोक लगेगी। हाईकोर्ट ने स्टांप एवं पंजीकरण विभाग को छह माह के भीतर नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जब तक ये नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक विवाह पंजीकरण केवल उसी जिले में मान्य होगा, जहां वर या वधु अथवा उनके माता-पिता स्थायी निवासी हों। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें