हाइलाइट्स
- अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की सजा
- मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला
- चुनावी भाषण में धमकी देने पर ठहराए गए दोषी
Abbas Ansari News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मऊ सदर से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी को हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और ₹3,000 का जुर्माना सुनाया है।
यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. केपी सिंह की अदालत ने सुनाया। इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और ₹1,000 जुर्माना सुनाया गया है।
क्या है मामला?
यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में मंच से भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि “सरकार बनने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब लिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा।”
इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर मऊ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुल 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था:
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धारा 506 (आपराधिक धमकी)
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धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना)
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धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा)
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धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना)
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धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना)
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धारा 120B (आपराधिक साजिश)
कोर्ट में मौजूद थे अब्बास अंसारी
फैसले के समय अब्बास अंसारी स्वयं अदालत में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अब्बास अंसारी पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। साथ ही मऊ सदर सीट से विधायक भी हैं।
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