MP Transfer Date 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादलों पर पाबंदी की छूट की अवधि 30 मई से आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार, 30 मई को जारी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में प्रदेश में तबादलों पर से छूट की अवधि 30 मई से बढ़ाकर 10 जून 2025 कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले बंसल न्यूज डिजिटल ने प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध की छूट 10 जून किए जाने की खबर मीडिया में प्रकाशित की थी।
बताई गई ये वजह
बता दें कि इससे पहले एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 30 मई थी। आदेश में स्थानांतरण की तारीख बढ़ाने की वजह शिथिलता बताया गया है। आदेश के मुताबिक, “राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा दिनांक 01 मई, 2025 से दिनांक 30 मई, 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। ‘
उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा स्थानांतरण में शिथिलता की अवधि दिनांक 10.06.2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि को दिनांक 10 जून, 2025 तक बढ़ाया जाता है।”
तबादलों को लेकर देखी जा रही मारामारी
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी है, अब ट्रांसफर 10 जून तक हो सकेंगे। पहले यह तारीख 31 मई तक थी। सरकार ने यह फैसला ज्यादा ट्रांसफर आवेदनों के कारण लिया है, खासकर शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में आवेदन की संख्या अधिक है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 35 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। नई तबादला नीति के तहत ही ट्रांसफर किए जाएंगे। क्लास-1 और क्लास-2 के ट्रांसफर सीधे मुख्यमंत्री के समन्वय से होंगे, जिससे इन पदों पर तैनाती के निर्णय में उच्च स्तर की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
नई तबादला नीति के प्रमुख बिंदु
- विधायकों की सहमति: जहां विधायकों के क्षेत्र में ट्रांसफर होने हैं, वहां उनकी सहमति प्राथमिकता होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के विधायकों की सिफारिश को महत्व दिया जा रहा है।
- एक स्थान पर तैनाती की अवधि: एक जगह पर तीन साल से अधिक तैनाती नहीं होने का नियम है, जिससे कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर काम करने का अवसर मिल सके।
- पति-पत्नी के स्वेच्छा से ट्रांसफर: पति-पत्नी के स्वेच्छा से एक स्थान पर ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता मिल रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के परिवारिक जीवन को सुविधा हो सके।
- 10% सीमा: किसी भी विभाग में कुल कर्मचारियों के 10% से अधिक तबादले नहीं होंगे। इससे अधिक के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी।
- अटैचमेंट खत्म: कोई भी कर्मचारी अटैचमेंट के आधार पर पदस्थ नहीं होगा। रेगुलर ट्रांसफर ही मान्य होगा।
इन नियमों के तहत, मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है। तबादला नीति के तहत, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और आवेदन प्रक्रिया की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर, संभागायुक्त, और जिला पंचायत CEO कर रहे हैं ¹।
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