CG High Court Stay: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला तब आया जब सरकार की ओर से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को चयन प्रक्रिया में लागू किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया (CG High Court Stay) जारी थी, लेकिन 9 मई को अचानक 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को इंटरव्यू के पहले जोड़ दिया गया। इस शर्त को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि इस शर्त को लागू करना अत्यधिक कठोर और अनुचित है।
अगली सुनवाई 9 जून को होगी
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने (CG High Court Stay) के बाद चयन प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने इस आदेश के साथ 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को अगली सुनवाई के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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इसके बाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
अब तक चयन प्रक्रिया के खिलाफ रोक के आदेश के बाद, राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष और जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद ही हाईकोर्ट इस शर्त के लागू होने या न होने पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
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