Duplicate Property Paper: अगर आपके फ्लैट या जमीन से जुड़े दस्तावेज़ कहीं खो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान लेकिन अहम प्रक्रियाओं को पूरा करके आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट दस्तावेज़ बनवा सकते हैं। आज के डिजिटल और डॉक्यूमेंट-केंद्रित दौर में ज़मीन या फ्लैट के कागज़ खो जाना बड़ी परेशानी बन सकता है, क्योंकि ये दस्तावेज़ ही आपके मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। हालांकि, सरकार ने ऐसे मामलों में एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की है, जिसके जरिए दस्तावेज़ दोबारा हासिल किए जा सकते हैं।
सबसे पहले पुलिस में दर्ज कराएं एफआईआर
अगर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो सबसे पहला कदम है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं। इसमें साफ-साफ बताएं कि आपके दस्तावेज़ कब और कहां खोए।
कुछ राज्यों में एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा भी मिलती है। एफआईआर की एक कॉपी आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है।
अखबार में प्रकाशित कराएं सार्वजनिक सूचना
एफआईआर के बाद अगला कदम है कि आप एक पब्लिक नोटिस (Public Notice) स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाएं। इसमें बताएं कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो गए हैं, साथ ही अपनी संपर्क जानकारी और प्रॉपर्टी का विवरण भी शामिल करें।
इसका उद्देश्य यह होता है कि अगर किसी को आपके डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो वह संपर्क कर सके। इसके साथ ही यह कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है, ताकि भविष्य में कोई दावा न कर सके।
एफिडेविट बनवाएं और नोटरी से करवाएं सत्यापन
इसके बाद आपको एक वकील की मदद से एफिडेविट (Affidavit) बनवाना होगा, जिसमें आप लिखित रूप से यह घोषणा करेंगे कि आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं और आपने एफआईआर दर्ज कराई है और नोटिस भी प्रकाशित करवाया है।
सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में करें आवेदन
अब आप अपने क्षेत्र के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) में जाकर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
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एफआईआर की कॉपी
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अखबार में छपा पब्लिक नोटिस
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नोटरी से अटेस्टेड एफिडेविट
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पहचान पत्र (जैसे आधार/पैन) की कॉपी
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प्रॉपर्टी टैक्स रसीद (अगर उपलब्ध हो)
इसके साथ ही आपको एक निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। सभी दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद आपको डुप्लीकेट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जारी कर दिए जाएंगे।