CG Employee Marriage Leave: छत्तीसगढ़ के बालोद जिला न्यायालय में कार्यरत एक भृत्य को शादी के लिए ली गई छुट्टी भारी पड़ गई थी। सात दिन की छुट्टी लेकर गए कर्मचारी को दस दिन की देरी से लौटने पर नौकरी से बर्खास्त (CG Employee Marriage Leave) कर दिया गया था। लेकिन लगभग 9 साल तक चले कानूनी संघर्ष के बाद अब उसे बिलासपुर हाईकोर्ट से न्याय मिला है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है कि राजेश देशमुख को पुनः सेवा में बहाल किया जाए और 50 प्रतिशत पिछला वेतन भी दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन में रहते हुए भी किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उचित जांच जरूरी है।
सात दिन की जगह 10 दिन देरी से आया
राजेश देशमुख, बालोद न्यायालय (CG Employee Marriage Leave) में भृत्य के पद पर प्रोबेशन में पदस्थ था। वर्ष 2016 में उसकी शादी तय हुई, जिस पर उसने 7 दिन की छुट्टी ली थी। लेकिन शादी के बाद लौटने में उसे 10 दिन की अतिरिक्त देरी हो गई। इस पर न्यायालय प्रशासन ने उसे अनाधिकृत अवकाश का दोषी ठहराया और बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय
राजेश देशमुख ने इस निर्णय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG Employee Marriage Leave) में चुनौती दी। उसके वकील ने तर्क दिया कि प्रोबेशन पीरियड में भी न्यायपूर्ण प्रक्रिया और सुनवाई का अधिकार मिलता है। बिना आरोपों की जांच किए सीधे सेवा समाप्त करना न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक न्याय का पालन नहीं किया गया, जिससे कर्मचारी का हित प्रभावित हुआ। इसलिए अब उसे सेवा में वापस लिया जाए और वेतन का आधा हिस्सा दिया जाए।
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