CG Road Accident Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि सड़क हादसे (Road Accident) का शिकार होता है, तो उसे इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ‘सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार स्कीम 2025’ (Road Accident Cashless Treatment Scheme 2025) को 5 मई 2025 से लागू (Effective from 5 May 2025) कर दिया है।
हर घायल को मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज
इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सूचीबद्ध अस्पतालों (Empanelled Hospitals) में नगदी रहित इलाज (Cashless Treatment) की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिन के भीतर उपलब्ध होगी और प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम ₹1,50,000 तक का मुफ्त इलाज (Free Treatment Up to ₹1.5 Lakh) प्रदान किया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों को दिए गए निर्देश
पुलिस मुख्यालय रायपुर (Police Headquarters Raipur) स्थित सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी (Lead Agency for Road Safety) ने राज्य के सभी कलेक्टर (District Collectors), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SPs) और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्र में सूचीबद्ध अस्पतालों को सूचित करने और व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश मिले हैं।
समय पर इलाज से बचाई जा सकेगी जान
सरकार का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को इलाज में किसी तरह की देरी न हो। इलाज के खर्च की चिंता किए बिना अगर घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
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हादसे के बाद 7 दिन के भीतर किसी भी सूचीबद्ध निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है।
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अस्पताल पीड़ित की पहचान और दुर्घटना की जानकारी दर्ज कर योजना के तहत इलाज शुरू करेगा।
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पीड़ित को कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी।
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इलाज की राशि अस्पताल को सीधे सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।
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