रिपोर्ट- अभिषेक सिंह
हाइलाइट्स
- राहुल गांधी हेट स्पीच केस में फैसला 27 मई को
- भगवान राम पर बयान दिया था विवादित बयान।
- कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
Varanasi MP/MLA Court Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके एक कथित ‘हेट स्पीच’ को लेकर वाराणसी की MP/MLA कोर्ट में दायर परिवाद पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण मोड़ 27 मई को आ सकता है, जब कोर्ट इस परिवाद की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी।

बयान को बताया भगवान श्रीराम के खिलाफ
यह मामला राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से भगवान श्रीराम को “काल्पनिक” बताया था। इस बयान को लेकर वाराणसी के अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
अधिवक्ता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अपने परिवाद में कहा है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाला भी है। उन्होंने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। अब 27 मई को यह तय होगा कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं।
27 मई बना अहम तारीख
इस मामले में आने वाला फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। यदि कोर्ट परिवाद को पोषणीय मानती है, तो राहुल गांधी को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
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