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अनुग्रह अनुदान नीति: छत्‍तीसगढ़ में कर्मचारी की मृत्‍यु पर परिजनों को मिलेगा अनुग्रह अनुदान, सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों को आश्रितों को मदद करने के उद्देश्‍य से अनुग्रह अनुदान नीति में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की है

Sanjeet Kumar by Sanjeet Kumar
May 19, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, यूटिलिटी, रायपुर
Ex Gratia Payment Rules

Ex Gratia Payment Rules

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Ex Gratia Payment Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों को आश्रितों को मदद करने के उद्देश्‍य से अनुग्रह अनुदान नीति में संशोधन कर नई व्यवस्था (Ex Gratia Payment Rules) लागू की है। इस संबंध में वित्त सचिव मुकेश बंसल द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो पूर्व में लागू नियमों को निरस्त करते हुए प्रभाव में लाया गया है।

राज्‍य शासन के निर्देशानुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बैंड वेतन एवं ग्रेड पे के योग का छह गुना (अधिकतम 50,000 रुपए तक) अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह पात्रता कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही मान्य होगी।

किस स्थिति में देय होगा अनुदान?

अनुग्रह राशि कर्मचारियों को इन प्रमुख परिस्थितियों में देय होगी, जिनमें:-

जब कर्मचारी अपने कर्तव्य (Ex Gratia Payment Rules) पर नियुक्त हो

स्वीकृत अवकाश पर हो

भारत सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था में प्रतिनियुक्त हो

शासन द्वारा प्रशिक्षण हेतु भेजा गया हो

कार्यग्रहण की अवधि में हो

आत्महत्या की स्थिति में (नैसर्गिक मृत्यु की श्रेणी में माना जाएगा)

कर्तव्य से लौटते समय दुर्घटना या अन्य कारण से मृत्यु, या सार्वजनिक अवकाश के दौरान मृत्यु होने पर भी पात्रता बनी रहेगी।

अनुदान के पात्र परिजन कौन होंगे?

अनुग्रह अनुदान का वितरण इस क्रम में किया जाएगा:-

पति या पत्नी (यदि एक से अधिक विधवाएं हों, तो राशि समान रूप से बांटी जाएगी)

ज्येष्ठ पुत्र

अविवाहित पुत्री

अविवाहित कर्मचारी के माता-पिता

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो किसी एक की मृत्यु की स्थिति में जीवित साथी को ही राशि देय होगी। यदि कोई आश्रित नहीं है, तो कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर निकटतम संबंधी को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी?

मृत्यु के 15 दिनों के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान (Ex Gratia Payment Rules) सुनिश्चित किया जाएगा।

राजपत्रित अधिकारी के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख और अराजपत्रित कर्मचारी के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वीकृति देंगे।

यदि कर्मचारी स्वयं कार्यालय प्रमुख हों, तो नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति देंगे।

सचिवालय कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होगी और मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर तैनात कर्मचारी के मामलों में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अनुदान राशि उसी लेखा शीर्ष से दी जाएगी, जिससे कर्मचारी का वेतन आहरित होता था।

ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारियों के हित की बड़ी खबर: सीएम केयर योजना को मंजूरी, 20 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा

मृत्‍यु की सूचना भेजना अनिवार्य

मृत्यु की स्थिति में कार्यालय प्रमुख द्वारा यह सूचना अधिकारियों को भेजी जाएगी:-

जिलाध्यक्ष

संभागीय संयुक्त संचालक

कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय

महालेखाकार

संबंधित विभागाध्यक्ष

प्रशासकीय विभाग

ये खबर भी पढ़ें: Rail Project Compensation Dispute: कांकेर के अंतागढ़ रेलवे स्‍टेशन पर किसानों का रेल रोको आंदोलन आज, नहीं मिला मुआवजा

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Sanjeet Kumar

Sanjeet Kumar

वर्ष 2011 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हूं। सफर की शुरूआत एबीपी न्‍यूज, दबंग न्‍यूज समाचार पत्र से की और सामुदायिक रेडियो, दैनिक भास्कर और हरिभूमि अखबार में जिला ब्यूरो से लेकर एडिशन में खबरों के लेखन और संपादन की जिम्मेदारी संभाली। मौसम, खेल, राजनीति और क्राइम की रिपोर्टिंग में रुचि है। पत्रकारिता के सफर में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता हूं।

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