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Vijay Shah Supreme Court: विजय शाह की माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर लगाई रोक, MP के DGP ने जांच के लिए बनाई SIT

Vijay Shah Supreme Court: मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह एक विवादित बयान के चलते मुश्किलों में घिर गए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माफी को नामंजूर कर दिया, साथ शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

BP Shrivastava by BP Shrivastava
May 19, 2025-11:26 AM
in इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, छत्तीसगढ़, जबलपुर, टॉप न्यूज, देश-विदेश, नर्मदापुरम, भोपाल, मध्यप्रदेश, रीवा, शहडोल, सागर
Vijay Shah Supreme Court Hearing

Vijay Shah Supreme Court Hearing

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हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के आदेश दिए
  • डीजीपी को 20 मई रात तक SIT गठन के निर्देश
  • हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख 16 जून लगी

Vijay Shah Supreme Court Hearing: बीजेपी मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को ले​कर दिए गए विवादिन बयान पर सोमवार, 19 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी है। हालांकि, गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके बयान से देशभर में आक्रोश है। साथ ही उनकी टिप्पणी पर नाराजी जताई। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है। उधर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई टल गई और अब 16 जून को सुनवाई होगी।

भावना अच्छी होती तो, अगर-मगर नहीं लगाते- SC

सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन अदालत ने उनकी माफी स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा कि एक मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर माफी स्वीकार कर ली जाए, तो मंत्री बाहर जाकर कहेंगे कि उन्होंने अदालत के कहने पर माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि मंत्री के बयान से देश में गुस्सा है। अगर भावना अच्छी होती, तो माफी में अगर-मगर नहीं लगाते। अदालत ने मंत्री के बयान की निंदा की और उनकी माफी खारिज कर दी।

MP से बाहर के होंगे SIT के तीनों अफसर

कोर्ट ने अपने आदेश में डीजीपी को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। यह एसआईटी आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी और इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। एसआईटी का उद्देश्य मंत्री विजय शाह के बयान की जांच करना और मामले की सच्चाई का पता लगाना है। एसआईटी अपनी जांच पूरी करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, इस एसआईटी में तीनों सदस्य मध्यप्रदेश से बाहर के होंगे।

20 मई की रात 10 बजे तक करें SIT का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है। एसआईटी की जांच में मंत्री विजय शाह को शामिल होना होगा और पूरा सहयोग करना होगा। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने शाह की माफी खारिज कर दी थी और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे।

विजय शाह की माफी खारिज

मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। इसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी खारिज कर दी है।

SIT का गठन

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SIT गठन का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया है। इनमें एक अधिकारी महिला होगी। यह टीम मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया था।

SIT में ये शामिल

IPS प्रमोद वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर

IPS कल्याण चक्रवर्ती, उप-पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, PHQ, भोपाल

IPS वाहिनी सिंह, SP, जिला डिंडोरी

कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है और कभी-कभी यह मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। कोर्ट ने कहा कि शाह के बयान भद्दे और बिना सोचे-समझे दिए गए थे।

मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह एक विवादित बयान के चलते मुश्किलों में घिर गए हैं। उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया।

MP हाईकोर्ट में अब 16 जून को सुनवाई

उधर, शाह मामले में 19 मई को ही जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि, अब ये सुनवाई 16 जून को होगी। आपको बता दें कि- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मानपुर पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया था। मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर क्या कहा था

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, “उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें … करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।”

मंत्री का यह बयान…उस दौरान आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे।

विवादित बयान की टाइमलाइन

11 मई – महू के रायकुंडा में मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था।

13 मई – मंत्री शाह ने माफी मांगी, कहा- बयान को गलत संदर्भ में न लें।

13 मई – विजय शाह को बीजेपी संगठन ने तलब करके फटकार लगाई

13 मई – देर रात सत्ता और संगठन की मीटिंग हुई।

13 मई – कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजन से बीजेपी नेताओं की मुलाकात।

14 मई – कांग्रेस ने दिनभर प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:  NEET UG रिजल्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई: NTA ने किया जवाब पेश, बिजली गुल होने से पेपर नहीं पढ़ पाए थे स्टूडेंट्स

14 मई – हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, FIR के निर्देश दिए।

14 मई – मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR हुई।

15 मई – हाईकोर्ट ने FIR की शब्दावली पर सवाल उठाए।

15 मई – HC ने कहा-राज्य की ओर से घोर छल-कपट

15 मई – SC ने विजय शाह को लगाई फटकार।

19 मई- हाईकोर्ट ने अगली तारीख 16 जून लगी।

19 मई- सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के आदेश दिए।

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BP Shrivastava

BP Shrivastava

एक्टिव जर्नलिज्म की शुरुआत ग्वालियर में दैनिक भास्कर से हुई। इसके बाद नवभारत, नईदुनिया, दैनिक आचरण, स्वदेश, राज एक्सप्रेस और हरिभूमि (प्रिंट जर्नलिज्म) में खूब खबरें लिखीं। खेल जगत और इससे जुड़ी गतिविधियों से विशेष लगाव है। प्रिंट मीडिया के बाद भोपाल में द सूत्र डॉट कॉम से डिजिटल जर्नलिज्म में कदम रखा और अब बंसल न्यूज डिजिटल इस क्षेत्र में दूसरा पड़ाव है।

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