हाइलाइट्स
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति को ठहराया वैध।
- कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप और निष्पक्ष माना।
- नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी रहेंगी।
AMU: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरी तरह वैध करार देते हुए, उनके खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रो. खातून की नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया एएमयू अधिनियम, विनियमों और प्रावधानों के अनुरूप हुई है।
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि प्रो. खातून के पति प्रो. मोहम्मद गुलरेज़ ने कार्यवाहक कुलपति के रूप में कुछ बैठकों की अध्यक्षता की थी, लेकिन यह केवल औपचारिक भूमिका में था और इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो विश्वविद्यालय के विज़िटर होते हैं, विवेकाधिकार के तहत लिया गया। अदालत ने कहा कि इस निर्णय में पक्षपात का कोई प्रमाण नहीं है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रो. नईमा खातून की शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव निर्विवाद हैं और उनके चयन को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता।
प्रो. नईमा खातून का विशवास
प्रो. नईमा खातून ने निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मुझे हमेशा भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गरिमा और निष्पक्षता पर पूरा विश्वास रहा है। यह निर्णय केवल मेरे व्यक्तिगत स्तर पर न्याय नहीं है, बल्कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों की संस्थागत प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि भी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सेवा पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समावेशी शैक्षणिक उत्कृष्टता के संकल्प के साथ करती रहूंगी। यह निर्णय हम सभी के लिए प्रेरणा बने और विश्वविद्यालय की ज्ञान, न्याय और प्रगति की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करे।”
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