NEET Result 2025 Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET-2025 का रिजल्ट जारी करने की अनुमति मिल गई है। MP हाईकोर्ट ने आंशिक संशोधन के साथ यह मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
इंदौर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान खराब मौसम के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिस कारण वहां के परिणाम फिलहाल जारी नहीं किए जाएंगे। कोर्ट में NTA ने यह दलील दी थी कि अधिकांश छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए unaffected परीक्षा केंद्रों का रिजल्ट (NEET Result 2025) जारी किया जाना आवश्यक है।
क्यों रोके गए परिणाम?
NEET UG 2025 की परीक्षा 4 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा पूरे देश में आयोजित की गई थी, लेकिन इंदौर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। दरअसल, परीक्षा के दिन खराब मौसम की वजह से कई छात्रों को कठिन परिस्थितियों में परीक्षा देनी पड़ी, वहीं कुछ छात्र परीक्षा ही नहीं दे सके।
इंदौर में छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में देना पड़ा पेपर
परीक्षा के दिन आए तेज तूफान और बारिश ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था बिगाड़ दी थी। हवाओं की रफ्तार 100 किमी/घंटा तक पहुंच गई थी, जिससे कई जगह बिजली चली गई और परीक्षा केंद्र अंधेरे में डूब गए। कुछ स्थानों पर छात्रों ने मोमबत्ती की रोशनी में पेपर दिया, जबकि कुछ केंद्रों पर वह सुविधा भी नहीं थी, जिससे छात्र परीक्षा दिए बिना लौट गए।
16 मई को परिणाम पर अस्थायी रोक
इन घटनाओं को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने 16 मई को सुनवाई करते हुए परिणाम पर अस्थायी रोक लगा दी थी।हालांकि, कोर्ट ने 17 मई को अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए NTA को इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों का परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ किया कि जहां कोई तकनीकी या पर्यावरणजन्य बाधा नहीं आई थी, वहां के छात्रों के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं।
पूरे देश का रिजल्ट रोकना गलत
शुक्रवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट हिमांशु जोशी ने दलील दी कि बिना उनका पक्ष सुने ही परिणाम रोकने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी केवल इंदौर के कुछ केंद्रों पर हुई थी, जबकि बाकी देश में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मृदुल भटनागर ने तर्क दिया कि जिन छात्रों ने अव्यवस्था में परीक्षा दी, उन्हें नुकसान होगा यदि बाकी छात्रों के साथ उनका मूल्यांकन हुआ। इसके बाद कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए NTA को आंशिक परिणाम जारी करने की अनुमति दी।
19 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची और याचिका पर विस्तृत रिपोर्ट दो दिन के भीतर पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी। यह फैसला देशभर के लाखों NEET अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वहीं इंदौर के छात्रों को कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।