हाइलाइट्स
- 80 से अधिक लोग गिरफ्तार
- उपद्रवियों ने पथराव व तोड़फोड़ की
- 50 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
Sambhal Violence: संभल हिंसा मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में न्यायालय ने 50 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। इस दौरान आरोपियों की ओर से दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थनापत्रों को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
80 से अधिक लोग गिरफ्तार
इस मामले में अब तक पुलिस 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की ओर से लगातार जमानत याचिकाएं दाखिल की जा रही थीं, जिन्हें कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
उपद्रवियों ने पथराव व तोड़फोड़ की
24 नवंबर 2024 को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे कराया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। उपद्रवियों ने पथराव व तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
न्यायालय में क्या हुआ?
बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एससीएसटी एक्ट कोर्ट की न्यायाधीश रागिनी सिंह की अदालत में विवेचक द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि कुछ आरोपियों के पक्ष में चार-पांच अधिवक्ताओं ने डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किए। उनका तर्क था कि उनके मुवक्किल न तो नामजद हैं और न ही घटना में शामिल थे, बल्कि उन्हें गलत तरीके से घर से उठा लिया गया।
इस पर अभियोजन पक्ष ने विरोध जताया और न्यायालय को अवगत कराया कि विवेचना में सभी आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। वीडियो फुटेज और अन्य पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। पुलिस की केस डायरी में आरोपियों की गतिविधियों के सबूत दर्ज हैं।
50 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनते हुए सभी 50 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब ट्रायल प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके आधार पर न्यायालय अंतिम निर्णय सुनाएगा।
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