हाइलाइट्स
- हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द याचिका खारिज की
- बिना ठोस साक्ष्य कोर्ट ने याचिका पर विचार से किया इनकार
- तीसरी बार खारिज हुई राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका
Cancellation of Rahul Gandhi Citizenship: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और उन्हें विदेश यात्रा से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को मंगलवार को खारिज कर दिया। यह याचिका भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के दौरान वापस लेने की अनुमति दी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अत्ताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले भी दो बार उठाया जा चुका है, और याचिकाकर्ता के पास कोई नया या ठोस सबूत नहीं है जो अदालत के हस्तक्षेप को उचित ठहरा सके।
पहले भी दो बार खारिज हुई है याचिका
यह तीसरी बार है जब विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पिछली दो याचिकाएं भी बिना किसी ठोस राहत के निपटा दी गई थीं। हाल ही में, 5 मई 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका (CBI जांच की मांग करते हुए) खारिज करते हुए केंद्र सरकार को यथासमय निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी और याचिकाकर्ता को अन्य विधिक उपाय अपनाने की सलाह दी थी।
अदालत की सख्त टिप्पणी
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “जब तक हमारे सामने कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य और प्रमाणित साक्ष्य नहीं आता, हम इस विवाद में नहीं पड़ सकते। आपको अन्य उपाय अपनाने की स्वतंत्रता पहले ही दी जा चुकी है।”
विग्नेश ने अदालत में दलील दी कि उन्हें ब्रिटेन सरकार से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी का यूके पासपोर्ट भारत सरकार को भेजा गया है। इस पर उन्होंने गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की कि वह उस पासपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करे।
हालांकि अदालत ने यह आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही गृह मंत्रालय के समक्ष इस विषय पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब उन्हें निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
वीडियो और ईमेल का दावा
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके पास एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी किसी अन्य देश का पासपोर्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने यूके सरकार से प्राप्त कुछ ‘गोपनीय’ ईमेल भी अदालत के सामने रखने की बात कही। अदालत ने इस पर कहा कि वह RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस पर सीधे आदेश नहीं दे सकती।
याचिका की पृष्ठभूमि
याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए और उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से झूठी जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह भी आशंका जताई थी कि यदि राहुल गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति मिली तो वे देश छोड़ सकते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए किसी विदेशी देश में शरण ले सकते हैं।
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