हाइलाइट्स
- UP हज समिति में 13 नए सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तीन साल
- राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी बने हज समिति के सदस्य
- समाजसेवी, धर्मगुरु और नगर पंचायत अध्यक्ष भी समिति में शामिल
UP Hajj Committee Appointment 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत राज्य हज समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति की है। इस संबंध में 14 मई 2025 को शासन की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने कुल 13 लोगों को हज समिति का सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जिनका कार्यकाल सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगा।
इन नव नियुक्त सदस्यों में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और विधान परिषद सदस्य दानिश आज़ाद अंसारी भी शामिल हैं। इनके अलावा विभिन्न नगर पंचायतों के अध्यक्ष, मुस्लिम धर्मगुरु, समाजसेवी और विशेषज्ञों को भी समिति में जगह दी गई है।
समिति के कुछ प्रमुख सदस्य
वली मोहम्मद, अध्यक्ष, नगर पंचायत, गोपामऊ (हरदोई)
नदीमुल हसन, अध्यक्ष, नगर पंचायत, धौरा टांडा (बरेली)
सैयद अली वारसी और हाफिज एजाज अहमद, मुस्लिम धर्म विद्या विशेषज्ञ
सैयद कल्बे हुसैन उर्फ कब्बन नवाब, शिया धर्म विशेषज्ञ
मुहम्मद इफ्तेखार हुसैन, कामरान खान, जुनैद अहमद अंसारी, जावेद कमर खान और कमरुद्दीन (जुगनू) — ये सभी समाजसेवी हैं
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य हज समिति के कार्यपालक अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है।
यह समिति राज्य के हज यात्रियों से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुविधाओं और उनके हितों की देखभाल करेगी। प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।
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