Mahila Registry Discount: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब महिलाओं के नाम पर की जा रही एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर केवल 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क वसूला जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस दिशा में विचार करने के निर्देश दिए। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो यह महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करने वाला ऐतिहासिक कदम होगा।
रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी भूमि की रजिस्ट्री से पहले उस भूमि के दस्तावेजों और भू-स्वामी की अनिवार्य वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इससे न सिर्फ फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा, बल्कि भूमि संबंधी विवादों में भी भारी कमी आएगी। साथ ही, रजिस्ट्री (Mahila Registry) की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी उपायों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सिर्फ पांच हजार में पैतृक संपत्ति का विभाजन
बैठक में एक और जनहितकारी निर्णय की ओर संकेत दिया गया, जिसके तहत पैतृक अचल संपत्ति का परिवार में विभाजन करने पर अधिकतम ₹5000 स्टांप शुल्क और ₹5000 रजिस्ट्रेशन फीस ही ली जाएगी। इससे पारिवारिक विवादों के समाधान में आसानी होगी और संपत्ति का स्पष्ट वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।
30 हजार करोड़ के पार पहुंचा स्टांप सेल
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2016-17 में जहां 11 हजार करोड़ रुपये के स्टांप बेचे गए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये के पार हो गया है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रदेश की प्रगति और शहरीकरण के साथ-साथ निबंधन प्रणाली की पारदर्शिता का भी प्रमाण है।
सर्किल रेट में बदलाव और रजिस्ट्री कार्यालयों का आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि सर्किल रेट का निर्धारण क्षेत्र की विकास स्थिति, आधारभूत संरचना और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। अब तक 45 जिलों में यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जबकि शेष 30 जिलों में यह प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही, रजिस्ट्री (Mahila Registry) कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता और सभी दफ्तरों में CCTV कैमरे सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
डिजिलॉकर में मिलेगा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
बैठक में बताया गया कि विभाग ने स्टांप का ऑनलाइन सृजन, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, निबंधन शुल्क का ई-भुगतान और डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण व भारमुक्त प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन की जाएं, जिससे नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
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