हाइलाइट्स
- स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया पोर्टल
- 46 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर
- 31 मई तक किए जाएंगे ट्रांसफर
MP Employee Transfer: मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें आवेदन से लेकर आदेश तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सभी जिलों में खाली पदों की जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिससे 46 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। नई तबादला नीति के लिए पॉलिसी भी बन गई है और एक सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।
NHM संविदा कर्मियों के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी
कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद 31 मई तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी पास हो गई है। इच्छुक कर्मचारी 13 मई की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन HRMIS.NHMMP.GOV.IN पोर्टल पर करना होगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि तबादला नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 31 मई तक राज्य स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।
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BU के बर्खास्त कर्मचारी की बहाली के आदेश: हाईकोर्ट ने कहा-25 साल बाद नियुक्ति अवैध बताकर नौकरी से नहीं हटा सकते
High Court Orders BU Employees: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक फैसले में भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 25 साल की सेवा के बाद किसी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि उसकी मूल नियुक्ति अवैध थी। साथ ही हाईकोर्ट ने बीयू के कर्मचारी नरेद्र त्रिपाठी को 50 प्रतिशत बैकवेज भुगतान के आदेश भी दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…