हाइलाइट्स
- राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में निर्णय देने का आदेश दिया।
- याचिकाकर्ता ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का दावा किया था।
Allahabad High Court Vs Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कर्नाटक के निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करे।
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याची की शिकायत पर केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लेने की कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई जा सकी। ऐसे में याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय की अपेक्षा जताई।
क्या था याचिका में दावा?
बेंगलुरु निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने 12 सितंबर को यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में रजिस्टर की गई अपनी एक कंपनी के दस्तावेजों में अपनी नागरिकता ‘ब्रिटिश’ दर्ज कराई थी। ऐसे में यदि वे ब्रिटिश नागरिक हैं, तो वे भारतीय संसद के सदस्य नहीं हो सकते।
CBI जांच की भी मांग
शिशिर ने कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले की CBI से जांच कराई जाए और राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में गहन जांच कर कुछ गोपनीय दस्तावेज जुटाए हैं, जो इस दावे को पुष्ट करते हैं।
अंतिम निर्णय अब केंद्र सरकार के पाले में
हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दे।
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